बस्ती: दुष्कर्म के आरोपी को दस साल सश्रम कारावास की सजा

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रिपोर्ट – सुशील शर्मा / जिला ब्यूरो चीफ़ बस्ती

बस्ती। एडीजे सप्तम की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी संजय यादव को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने 33 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। इसे न अदा करने पर दो वर्ष, तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

अपर शासकीय अधिवक्ता अजय बहादुर पाल ने अदालत को बताया कि सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव की एक लड़की ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव के ही संजय यादव शादी का झांसा देकर दो सालों तक दुष्कर्म करता रहा। संजय से उसका एक बेटे भी है। इसी बीच पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है। इस बारे में जब उससे पूछा तो वह छोड़कर भाग गया।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया। विवेचना कर विवेचक ने दुष्कर्म व गाली आदि के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले में सात गवाहों की गवाही कराके घटना को साबित किया गया। न्यायाधीश ने मेडिकल रिपोर्ट व गवाहों के बयान, साक्ष्य के आधार पर दोषी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई।