नाबालिग के अपहरण में आरोपी को हुई 05 वर्ष के सश्रम कारावास और 11000/- रुपए के अर्थदंड की सजा

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श्रावस्ती। दिनांक 20.12.2023 विदित है कि महत्वपूर्ण व चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय द्वारा प्रदेश स्तर पर ऑपरेशन कनविक्शन अभियान चलाया जा रहा है। जिसकी मॉनिटरिंग अपर महानिदेशक गोरखपुर जोन/पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र महोदय द्वारा भी की जा रही है।

इसी अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक सुश्री प्राची सिंह द्वारा स्वयं महत्वपूर्ण और चिन्हित अभियोगों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है और निरंतर इन महत्वपूर्ण व चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण व अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित भी किया है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा कोर्ट पैरोकार के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये आज दिनांक 20.12.2023 को मा0 ASJ/SPL/पॉक्सो न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना सोनवा में पंजीकृत मु0अ0सं0. 35/2022 धारा 363,342,406,323,506 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के अपराध में अभियुक्त मुनेश पुत्र रामप्रसाद नि0 धूमबोझी थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती को धारा 363, 342 भादवि, व 7/8 पॉक्सो एक्ट का दोषी पाते हुये 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 11,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नाबालिग का अपहरण करने के संबंध में थाना सोनवा में मु0अ0सं0. 35/2022 धारा 363,342,406,323,506 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध नियत समय में आरोप पत्र मा0 न्यायालय दि0 22.04.2022 को प्रेषित किया गया।