कल्याण- केडीएमसी ने पीओपी गणेश मूर्तियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया

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कल्याण डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) प्रशासन ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश का पालन करते हुए इस वर्ष भी कल्याण डोंबिवली नगर निगम सीमा में प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) गणेश मूर्तियों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। केडीएमसी प्रशासन ने अपील की है कि मूर्तिकारों को पर्यावरण के अनुकूल गणेश मूर्तियों के निर्माण पर जोर देना चाहिए। (Kalyan KDMC bans sale of POP Ganesha idols)

मूर्तिकारों, कारीगरों और विक्रेताओं को नगर निगम सीमा के भीतर गणेश मूर्तियों के निर्माण और बिक्री के लिए केडीएमसी में पंजीकरण कराना होगा। कल्याण डोंबिवली नगर निगम की आयुक्त डॉ. इंदुरानी जाखड़ ने कहा कि जो मूर्तिकार, विक्रेता, कारीगर नगर निगम के साथ पंजीकरण नहीं कराते हैं, उन्हें नगर निगम सीमा के भीतर मूर्तियां बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मई 2020 के संशोधित नए दिशानिर्देशों के माध्यम से प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका कल्याण डोंबिवली नगर निगम द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

मूर्तिकारों, निर्माताओं, कारीगरों, विक्रेताओं को मूर्ति बनाने के लिए कारखाने शुरू करने, मूर्तियों को बेचने के लिए मंच स्थापित करने की अनुमति देने के लिए नगर निगम के वार्ड कार्यालयों में योजना बनाई जाएगी। आयुक्त डॉ. जाखड़ ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ऐसी अनुमति नहीं लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

हर मूर्तिकार, कलाकार या विक्रेता को कारखाने, दुकान के सामने नगर निगम की अनुमति की एक प्रति चिपकानी चाहिए। आयुक्त ने मूर्तिकारों से अपील की है कि वे पर्यावरण के अनुकूल, शाडू मिट्टी, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके पानी में आसानी से घुलने वाली मूर्तियाँ बनाने पर जोर दें। आयुक्त डॉ. इंदुरानी जाखड़ ने चेतावनी दी है कि इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।