बस्ती: नाबालिक को टाफी देने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म करने वाले को हुआ 5 वर्ष का कारावास

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बस्ती से प्रमोद कुमार यादव की रिपोर्ट

बस्ती – दिनांक 14.05.2020 को वादिनी मुकदमा(पीडिता की माता) थाना सोनहा जिला बस्ती द्वारा पत्र दिया गया कि दिनांक 13.05.2020 को उनकी बेटी जिसकी उम्र 09 वर्ष थी, सामान लेने दुकान पर जा रही थी कि विपक्षी द्वारा उसको टाफी देने के बहाने अन्दर ले जाकर दुष्कर्म किया गया। वादिनी के तहरीर में वर्णित तथ्यों के आधार पर थाना रूधौली पर मु0अ0सं0 67/2020 धारा 354क, 354ख भादवि व 9/10 पाक्सो एक्ट बनाम हबिराज उर्फ मुच्छड़ पुत्र कोदई साकिन लोहरौली कला थाना रूधौली जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत किया गया ।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना रूधौली पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 28.06.2024 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश बस्ती/ विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय(पाक्सो एक्ट) बस्ती द्वारा अभियुक्त हबिराज उर्फ मुच्छड़ पुत्र कोदई साकिन लोहरौली कला थाना रूधौली जनपद बस्ती को उसके दोष सिद्धि पर 05 वर्ष का साधारण कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।