श्रावस्ती में दोषी को 4 साल की सजा:कोर्ट ने 7 हजार का जुर्माना भी लगाया, तलवार से वारकर पहुंचाया था चोट

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श्रावस्ती न्यायालय ने 14 साल पुराने शस्त्र अधिनियम से संबंधित एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोप सिद्ध होने पर एक आरोपी को 4 वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ 7000 रुपये का अर्थदण्ड भी आरोपी पर लगाया गया है। उस पर आरोप था कि तलवार से मारकर एक व्यक्ति को आरोपी द्वारा चोट पहुंचाया गया था। वहीं मामले में संबंधित थाने की पुलिस ने तय समय पर विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।


तलवार से किया था वार

वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन, शासकीय अधिवक्ता तथा कोर्ट पैरोकार के अथक प्रयास एवं की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय सीजेएम श्रावस्ती ने थाना कोतवाली भिनगा पर पंजीकृत मुकदमे में धारा 326,504,506 भादवि बनाम शिवनाथ पुत्र लक्ष्मन प्रसाद निवासी कोड़री हरिहरपुर रानी थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती को तलवार से मारकर चोट पहुंचाने के आरोप में 04 वर्ष साधारण कारावास व 7,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

2011 में मामला हुआ था दर्ज

वहीं अभियुक्त के विरूद्ध वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली भिनगा पर दिनांक 1 जनवरी 2011 को अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसकी विवेचना नियत समय पर सम्पादित कर न्यायालय मे आरोप पत्र प्रेषित की गयी थी।

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