पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आयोजित की गई विशेष किशोर पुलिस इकाई की मासिक समीक्षा एवं समन्व बैठक

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श्रावस्ती।।पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक श्री घनश्याम चौरसिया की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में बाल श्रम को रोकने,पॉस्को एक्ट के साथ-साथ बाल विवाह को रोकने व उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को विस्तार से बताया गया।
पुलिस अधीक्षक ने सर्वप्रथम मीटिंग में उपस्थित पदाधिकारीगण से परिचय प्राप्त कर फीडबैक लिया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक ने महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी (SOP) अनुसंधान, थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, पीड़िता के आवासन, बाल गुमशुदा, बाल श्रम, नशामुक्ति आभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैगिंक समानता, नारी शक्ति के संबंध में बताया तथा यह बताया कि यदि किसी बाल अपचारी द्वारा कोई घटना कारित की जाती है तो अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही कार्यवाही अमल में लायी जाए। सभी बाल कल्याण अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर सरकार द्वारा बाल श्रम के विरूद्ध चलायी जा रही योजनाओं के बारे में जनमानस को जागरूक करने हेतु बताया गया, जिससे योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाया जा सके।अपर पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार यादव ने जनपद में बाल अपराध रोकने के लिये विशेष किशोर पुलिस इकाई को भी क्रियाशील रहने हेतु निर्देशित किया तथा यह बताया कि कोई परित्यक्त नवजात शिशु किसी भी स्थान पर मिलता है तो उसे तत्काल उचित देखभाल हेतु नजदीकी अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के सभी प्रकार के उत्पीड़न को रोकने हेतु विशेष बल दिया जाये, इसके अलावा उनके द्वारा बाल श्रम, बाल विवाह व देह व्यापार आदि को रोकना व बाल अपचारी की देख-रेख व सुरक्षा-संरक्षा आदि के संबंध में भी जानकारी दी।
अपर पुलिस अधीक्षक ने जनपद में बाल विवाह रोकने के लिए उपस्थित सभी पदाधिकारीगण व समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी विशेषकर थाना सिरसिया व मल्हीपुर के बाल कल्याण अधिकारी को बताया गया कि सभी लोग इण्डो नेपान बार्डर से सटे गाँवों में निरन्तर जाये और वहाँ चौपाल लगाकर बाल विवाह न करने हेतु प्रेरित करे साथ ही वहाँ के ग्राम प्रहरियों व अन्य सम्भ्रांत व्यक्तियों को बताये कि बाल विवाह से सम्बन्धित कोई मामला संज्ञान में आये तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस व सीडब्लूसी को दे जिससे समय रहते, कार्यवाही अमल में लायी जा सके । यूनीसेफ अध्यक्ष देवीपाटन मण्डल डॉ0 अनिल द्विवेदी ने किशोर न्याय अधिनियम-2015 में हुए नवीनतम संशोधन, पॉक्सो एक्ट के अभियोग पंजीकृत करने के 24 घण्टे के अन्दर CWC को सूचित करना, पोक्सो के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरा जाना, बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा-निर्देश का पालन, जे0जे0 एक्ट के अन्तर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि, जे0जे0 एक्ट की धारा 94 आदि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से चर्चा की।उक्त बैठक में क्षेत्राधिकारी भिनगा श्री सन्तोष कुमार,पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु श्री आलोक कुमार सिंह,प्रभारी निरीक्षक थाना एएचटीयू मो0 दानिश आजम,प्रभारी यातायात श्री मो0 शमीम, डिप्टी सीएमओ डॉ रोहित, अध्यक्ष किशोर न्याय बोर्ड श्री विश्राम पासवान एवं सदस्य श्री सुशीला मिश्रा,प्रबन्धक ग्रामीण बौद्ध सेवा संस्थान श्री ओंमकारनाथ चौधरी, प्रेमबाबू गिरी, आरक्षी एसएसबी श्री यशपाल, चाइल्ड लाइन देहात यूसुफ एवं एएचटीयू/बाल संरक्षण इकाई/थाना में नियुक्त बाल कल्याण अधिकारी व सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

रिपोर्ट। प्रवीण कुमार मिश्रा जिला ब्यूरो चीफ एम एनटी न्यूज श्रावस्ती