जिलाधिकारी ने अनाधिकृत रूप से संचालित उर्वरक केन्द्र को कराया सील, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

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श्रावस्ती,। आज प्रातः लगभग 08 बजे सूचना मिली कि साबिर पुत्र शब्बीर निवासी पिपरहवा जोगा गाँव थाना सिरसिया श्रावस्ती के द्वारा अवैध रूप से खाद को बेचा जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया द्वारा प्रातःकाल ही भारत नेपाल बार्डर पर स्थित उर्वरक बिकी केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान विकास खण्ड सिरसिया अन्तर्गत भारत नेपाल बार्डर के निकट स्थित ताल बघौडा बाजार में एक भवन के बेसमेन्ट में गोदाम बनाकर अनाधिकृत रूप से उर्वरक भण्डारित पाया गया है।निरीक्षण के दौरान पाया गया कि साहिल ट्रेडर्स के नाम से संचालित उर्वरक केन्द्र जो बेचुआ में पंजीकृत है, जबकि बेचुआ में दुकान निरीक्षण के दौरान गोदाम निर्माणाधीन अवस्था में पाया गया जो गोदाम संचालन हेतु उपयुक्त नहीं था। साहिल ट्रेडर्स द्वारा उर्वरक गोदाम का संचालन ताल बघौड़ा बाजार में किया जा रहा था। जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त गोदाम अवैध रूप से ताल बघौड़ा में संचालित किया जा रहा था। मौके पर पकड़े गये व्यक्ति द्वारा बताया गया कि यहां से खाद को साईकिल एवं मोटर साईकिल द्वारा रोशनपुरवा व अन्य मार्गाे से खाद नेपाल भेजा जाता है। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि ताल बघौडा स्थित गोदाम के पीछे बनाये गये छोटे गेट से खाद की कालाबाजारी की जा रही थी।जिलाधिकारी ने बताया कि भारत नेपाल बार्डर से 5 किलोमीटर अन्दर तक शासनादेश के अनुसार उर्वरक भण्डारण एवं बिकी प्रतिबन्धित है। उक्त उर्वरक अनाधिकृत रूप से भण्डारित पायी गयी है। प्रतिष्ठान के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु उप निदेशक कृषि, श्रावस्ती को निर्देशित किया गया है। मौके पर उपस्थित उपजिलाधिकारी भिनगा द्वारा उर्वरक केन्द्र को सील करा दिया गया है तथा अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी अधिनियम के तहत दुकानदार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। लापरवाही बरतने पर जिला कृषि अधिकारी एवं अपर जिला कृषि अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनके विरूद्ध निलम्बन एवं विभागीय कार्यवाही हेतु शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिये गये है।
निरीक्षण के दौरान गोदाम में खाद 50 बोरी, सल्फ़र 6 बोरी, डी0ए0पी0 80 बोरी, फारस जिंक 7 बाल्टी, हाई जिंक 10 बोरी, मोनो जिंक 13 बोरी, बायो डीएपी 5 बोरी, भुधारा जैविक 192 बाल्टी, गेहूं बीज 437 बोरी, कीटनाशक पारस गोल्ड 5 बेग, पारस एम 4 गत्ता, एन्टी क्लोरोपैरिफ़ास 1 गत्ता, क्लोरोपैरिफ़ास 1 ड्रम, नेवी गोल्ड 4 गत्ता, साइफर मेथराइन 1 गत्ता, पाराकावार 1 गत्ता, चार्जर 1 गत्ता, सोलिड 1 गत्ता, प्रोटेलक्लोर 34 यूनिट, प्रीफ़ोनिक 2 बाल्टी, तहल्ला 19 बोरी बरामद हुए। इसके अतिरिक्त बाल विकास पुष्टाहार में रिफ़ाइंड तेल 138 पैकेट, चना दाल 176 पैकेट, गेहूं दलिया 500 ग्राम 104 पैकेट, गेहूं दलिया 1किग्रा 50 पैकेट एवं अन्य खाद सामग्री में परले चिप्स 167 पीस बिस्किट 36 पैकेट चाकलेट 12 डिब्बे बरामद हुए। इसके अतिरिक्त मिनी ट्रक यूपी 46 टी 2363 भी गोदाम के पीछे पाया गया। जिसके संबद्ध में साबिर से लाइसेंस माँगा गया तो उक्त जगह पर खाद बेचने का लाइसेंस नहीं दिखा सका, जिसके पश्चात मौक़े पर संबंधित विभाग द्वारा समस्त सामान के साथ गोदाम को सील किया गया।इस अवसर पर उपजिलाधिकारी भिनगा पीयूष जायसवाल, पुलिस क्षेत्राधिकारी भिनगा संतोष कुमार, उप कृषि निदेशक सुरेन्द्र चन्द्र चौधरी, जिला कृषि अधिकारी अनिल प्रसाद मिश्र, ए0आर0 को-आपरेटिव प्रेमचन्द्र प्रजापति सहित अन्य सम्बन्धि अधिकारीगण उपस्थित रहे।

रिपोर्ट। प्रवीण कुमार मिश्रा जिला ब्यूरो चीफ एम एनटी न्यूज श्रावस्ती