बिल लेने से कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता: उपायुक्त राज्य कर

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खरीद का पक्का बिल लेना क्रेता का अधिकार

संतोष मिश्रा
बहराइच। उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, बहराइच चन्द्र केश गौतम ने क्रेता को सुझाव दिया है कि अपने खरीद का पक्का बिल लें, यह आपका अधिकार है। बिल लेने से कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता है। यदि बिल नहीं मिलता है तो मो.न. 7235001729 पर फर्म का नाम, पता सूचित करें। उपायुक्त राज्य कर श्री गौतम ने बताा कि उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी माल के आदान-प्रदान पर टैक्स इनवाइस/बिल ऑफ सप्लाई का होना आवश्यक है। बिल प्राप्त होने से ग्राहक को संतुष्टि भी रहती है, क्योंकि किसी वस्तु की गारण्टी/वारण्टी भी आवश्यकतानुसार क्लेम की जा सकती है साथ ही माल वापसी अथवा माल की गुणवत्ता में शिकायत होने पर बिल के आधार पर ही वापसी सम्भव हो पाती है। उपायुक्त राज्य कर ने बताया कि अधिनियम-2017 की धारा-10 के अंतर्गत समाधान योजना में पंजीकृत करदाताओं के द्वारा टैक्स इनवाइस नहीं जारी किया जाना प्राविधानित है और न ही बिल पर टैक्स चार्ज किया जा सकता है। उनके द्वारा उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम-5 (एफ) के अनुसार समाधान योजना में पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा जारी बिल पर ऊपर ‘‘बिल ऑफ सप्लाई’’ लिखा जाना अनिवार्य है तथा नियम-5 (जी) के अनुसार उसे अपने कारोबार के मुख्य स्थान तथा अतिरिक्त व्यापार स्थलों पर प्रदर्शित प्रत्येक नोटिस या साइन बोर्ड पर ‘‘समाधान योजना में पंजीकृत व्यापारी’’ शब्दों का उल्लेख करना अनिवार्य है।

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