सराहनीय कार्य जनपद सुलतानपुर पुलिस*

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पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके मारपीट कर हत्या करने के प्रयास में अभियुक्तगण 01. काशीराम पुत्र राजपाल 2. बड़ेलाल पुत्र काशीराम 3. अच्छेलाल पुत्र काशीराम 3. गुड्डा पत्नी काशीराम नि0 गण—ठिया H/o – बहादुरपुर थाना- कूरेभार जनपद- सुलतानपुर को सजा सुनायी गयी ।*

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट न0- 12 द्वारा थाना कूरेभार से संबन्धित अभियुक्तगण 01. काशीराम पुत्र राजपाल 2. बड़ेलाल पुत्र काशीराम 3. अच्छेलाल पुत्र काशीराम 3. गुड्डा पत्नी काशीराम नि0 गण—मठिया H/o – बहादुरपुर थाना- कूरेभार जनपद- सुलतानपुर को मु0अ0स0 323/2012 धारा 304/34/308/323/324/504 भादवि में आज दिनांक 20.12.2024 को अभियुक्तगण उपरोक्त को उक्त अभियोग में अभियुक्तगण उपरोक्त को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 17000-17000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*घटना का संक्षिप्त विवरणः-*
प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 19.06.2012 समय 21.20 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभि0गण द्वारा वादी मुकदमा व उसके परिजनों को लाठी डण्डों व कुल्हाड़ी से मारना-पीटना गाली देना आरोप में अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत मु0अ0स0 323/2012 धारा 304/34/308/323/324/504 भादवि एक्ट से संबन्धित अभियुक्तगण 01. काशीराम पुत्र राजपाल 2. बड़ेलाल पुत्र काशीराम 3. अच्छेलाल पुत्र काशीराम 3. गुड्डा पत्नी काशीराम नि0 गण—ठिया H/o – बहादुरपुर थाना- कूरेभार जनपद- सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक उ0 नि0 श्री रामबोध सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 22.06.2012 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।