सराहनीय कार्य जनपद सुलतानपुर पुलिस*

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श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप बलात्कार के अभियुक्त चन्दन पुजारी पुत्र शिव नरायन सोनकर नि0 इसौली थाना बल्दीराय जनपद सुलतानपुर को सजा सुनायी गयी।
पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय FTC-I द्वारा थाना बल्दीराय से संबन्धित अभियुक्त चन्दन पुजारी पुत्र शिव नरायन सोनकर नि0 इसौली थाना बल्दीराय जनपद सुलतानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 20.01.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मु0अ0स0 247/2015 धारा 376/506 भा0द0वि0 के अर्न्तगत *अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 20,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*
*घटना का संक्षिप्त विवरणः-*
प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 15.09.2015 समय 14.30 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी की पुत्री के साथ अभियुक्त चन्दन पुजारी द्वारा झाड़-फूक करने के बहाने अपने यहा बुलाकर बलात्कार करना तथा जान से मारने की धमकी देना अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग 247/2015 धारा 376/506 भा0द0वि0 से संबन्धित चन्दन पुजारी पुत्र शिव नरायन सोनकर नि0 इसौली थाना बल्दीराय जनपद सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक एस0ओ0 श्री भावनाथ चौधरी द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 04.11.2015 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।