श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके हत्या के अभियुक्त 01. पवन पुत्र गंगाराम सोनी नि0- गांगूपुर थाना- दोस्तपुर जनपद- सुलतानपुर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी ।*

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पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0- 04 सुलतानपुर द्वारा थाना दोस्तपुर से संबन्धित अभियुक्त *01. पवन पुत्र गंगाराम सोनी नि0- गांगूपुर थाना- दोस्तपुर जनपद- सुलतानपुर को* *मु0अ0स0 156/2018 में आज दिनांक 23.01.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को उक्त अभियोग में धारा 147/148/149/323/504/302 भादवि के अर्न्तगत अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास व 30000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।* घटना का संक्षिप्त विवरणः-
प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 11.07.2018 समय 10.57 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभि0 द्वारा वादिनी के पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर देने के आरोप में पंजीकृत मु0अ0स0 156/2018 धारा 147/148/149/323/504/302 भादवि से संबन्धित 01. पवन पुत्र गंगाराम सोनी नि0- गांगूपुर थाना- दोस्तपुर जनपद- सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक नि0- श्री संजय सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01दिनांक- 22.09.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।