Shravasti News: संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में डूबने से दो वृद्धों की मौत, जांच में जुटी पुल‍िस

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यूपी के श्रावस्‍ती जिले में दो अगल-अगल स्थानों पर संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में डूबने से दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकलवाया। मौत के कारणों की पड़ताल की जा रही है। उधर छेड़छाड़ के मामले में दोषी को न्यायालय ने तीन वर्ष छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

इकौना/जमुनहा(श्रावस्ती), जिले में दो अगल-अगल स्थानों पर संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में डूबने से दो वृद्धों की मौत हो गई। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकलवाया। मौत के कारणों की पड़ताल की जा रही है।

कल्‍यानपुर के जुमई की तालाक में डूबकर मौत

कल्यानपुर निवासी जुमई का करीब बीस दिन पूर्व चारपाई से गिरने से पैर टूट गया था। इससे वह बीमार चल रहे थे। रात में भोजन के बाद वे सो गए थे। रात लगभग एक बजे उनका बेटा गुड्डू सो कर उठा तो देखा कि पिता बिस्तर पर नहीं थे। इसके बाद परिवार के लोग वृद्ध की तलाश में जुट गए। घर से करीब 100 मीटर दूरी पर तालाब के पास उनकी लाठी पड़ी मिली। लोगों को तालाब में डूबने की आशंका हुई।

गोताखोरों की मदद से बाहर न‍िकाला गया शव

परिवार के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सोनवा थाने के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि गोताखोरों की मदद से वृद्ध जुमई के शव को तालाब से बाहर निकाल लिया गया है। मौत के कारणों की पड़ताल की जा रही है।

इकौना के बद्री प्रसाद पांडेय भी तालाब में डूबे

इसी प्रकार इकौना क्षेत्र के बेलकर के राधानगर निवासी बद्री प्रसाद पांडेय रविवार की सुबह करीब छह बजे अपने घर से निकले थे। इसके बाद वह वापस नहीं लौटे। काफी तलाश के बाद भी उनका पता नहीं चला तो गांव के सटे तालाब में डूबने की आशंका जताई गई।

तालाब से न‍िकाला गया वृद्ध का शव

ग्राम प्रधान सुनीता देवी के पति अरविंद शुक्ल महात्मा की सूचना पर इकौना थानाध्यक्ष महिलानाथ उपाध्याय व सेमरी तरहर पुलिस चौकी प्रभारी अवध बिहारी चौबे टीम के साथ पहुंचे। जाल लगाकर तालाब खंगाला गया तो वृद्ध का शव बरामद हो गया।


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छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष छह माह का सश्रम कारावास

श्रावस्ती। छेड़छाड़ के मामले में दोषी को न्यायालय ने तीन वर्ष छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि इकौना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी लगभग दो वर्ष पूर्व सुबह लगभग छह बजे घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान साहिल मौके पर पहुंचा और किशोरी का हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपित मौके से फरार हो गया। किशोरी ने घटना की जानकारी परिवार के लोगों को दी। पिता की तहरीर पर इकौना थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। विचारण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो सुदामा प्रसाद ने आरोपित को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है।


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