गैंगस्टर एक्ट में सात दोषियों को सजा: बस्ती कोर्ट ने सुनाया 7-7 साल का कारावास और 20-20 हजार का जुर्माना

बस्ती में गैंगस्टर एक्ट से जुड़े 2011 के एक मामले में विशेष न्यायालय ने सात दोषियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों को 7-7 साल का कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

यह मामला 15 मई 2011 का है। थाना कोतवाली बस्ती में सात लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। दोषियों में अब्दुल मन्नान, छोट्टन उर्फ इलियास, आरिफ खां, मोहम्मद सगीर, अब्दुल सत्तार, मोहम्मद शब्बीर खां और मोहम्मद शादाब उर्फ शब्बू शामिल हैं।

पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देश पर पैरवी सेल और थाना कोतवाली की टीम ने प्रभावी पैरवी की। इसके बाद 14 मई 2025 को विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए)/गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया।

यह कार्रवाई जनपद बस्ती में चल रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत की गई है। पुलिस प्रशासन इसे अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक सफल कार्रवाई मान रहा है।