DIOS कार्यालय में कुर्की का नोटिस लगा:90 दिन में 14.38 लाख नहीं दिए तो होगी नीलामी, शिक्षक का नहीं दिया वेतन

बस्ती के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय में न्यायालय के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई हुई। न्यायालय के अमीन ने कार्यालय और चैंबर के बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा किया।

यह विवाद 1991 में की गई शिक्षक नियुक्तियों से जुड़ा है। उस समय नियुक्त छह शिक्षकों में से चंद्रशेखर सिंह ने 1996 में वेतन के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी। 2005 में कोर्ट ने शिक्षक को भुगतान का आदेश दिया।

2006 में सीज हुआ था खाता आदेश का पालन न होने पर 2006 में न्यायालय ने DIOS का खाता सीज कर दिया। न्यायालय ने शिक्षक के बकाया वेतन के रूप में 14 लाख 38 हजार 104 रुपये के भुगतान का आदेश दिया था। सालों तक भुगतान न होने पर न्यायालय ने कुर्की का आदेश दिया।

कर्मचारियों में मचा हड़कंप न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि 90 दिनों में भुगतान न होने पर कुर्क संपत्ति की नीलामी शुरू होगी। कार्रवाई के दौरान DIOS कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। यह मामला अब शिक्षा विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है