सिद्धार्थनगर: बिना रसीद कीटनाशक बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई, कृषि विभाग का निर्देश

45

किसानों को बिना रसीद कीटनाशक दवाएं बेचने वाले विक्रेताओं पर अब सरकार शिकंजा कसने वाला है। सिद्धार्थनगर जनपद कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजम्मिल ने सभी कीटनाशक विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी किसान को बिना पक्की रसीद के कीटनाशक न दें, अन्यथा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार बताते चले की जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक कीटनाशक विक्रेता के पास कैश मेमो और क्रेडिट मेमो होना अनिवार्य है। साथ ही, किसी भी किसान को कीटनाशक बेचने पर उसकी पक्की रसीद देना भी शासन का प्रावधान है। उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही हैं कि अधिकतर विक्रेता इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

शासन की ओर से इस प्रावधान को सख्ती से लागू कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। अब किसी भी दुकानदार की मनमानी नहीं चलेगी और उन्हें हर हाल में बेचे गए कीटनाशक की रसीद किसानों को देनी होगी। इस कदम का उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना और कीटनाशकों की बिक्री में पारदर्शिता लाना है।”ये देखना है की” जनपद में फरमान का कितना असर होता है।