कानपुर: हाथ में कलावा, माथे पर तिलक देख आतिफ और फैसल ने रमेश शुक्ला को गोलियों से दिया था भून, NIA कोर्ट ने दी फांसी की सजा

108

कानपुर के बहुचर्चित रमेश बाबू हत्याकांड (Kanpur Ramesh Babu murder case) में कोर्ट का फैसला आ गया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के विशेष न्यायाधीश ने कानपुर के शिक्षक रमेश बाबू की हत्या में आरोपी आतिफ मुजफ्फर और मोहम्मद फैसल को धारा 302, 120B, धारा 16, 18 UAPA तथा धारा 3, 25, 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. हत्या के बाद से ही एनआईए जांच कर रही थी, अब जाकर 5 साल बाद पीड़ित परिजनों को न्याय मिला है.

यह भी पढ़ेंः सीएम योगी ने देखा UP Police और NSG का शौर्य, सर्जिकल ऑपरेशंस की तैयारियों को परखा

क्या है पूरा मामला ?

कानपुर निवासी दोनों अभियुक्त आतिफ मुजफ्फर और मोहम्मद फैसल प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के सक्रिय सदस्य थे. दोनों अभियुक्तों ने 24.10.2016 को थाना चकेरी, कानपुर नगर में रमेश बाबू शुक्ला की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी.

यह भी पढ़ेंः Yogi Government: गोसेवकों को CM योगी का तोहफा, अब प्रति गोवंश मिलेंगे 50 रूपए

बता दें कि रमेश बाबू गैर मुस्लिम था और उसके हाथ में कलावा और माथे पर तिलक लगा हुआ था इसलिए ही आतिफ मुजफ्फर और मोहम्मद फैसल ने रमेश बाबू पर ताबड़तोड़ गोलिया बरसा कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय द्वारा 11 सितंबर की तारीख तय की गई है.

Also Read: UP: राखी और कलावा उतरवाकर कूड़ेदान में फिंकवाया, टीके मिटाए, क्रिश्चियन स्कूल का मामला, अभिभावकों ने काटा बवाल

( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )