नामांकन पत्र भरते समय केवल 5 व्यक्तियों की होगी अनुमति – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण परमार

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सिंगरौली 13 अक्टूबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशा अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 में नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग आफीसर के कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार रिटर्निंग आफीसर कार्यालय से सौ मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों का उपयोग कर सकेंगे।इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरूण परमार ने बताया कि आयोग ने 100 मीटर की परीधि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। अभ्यर्थी तथा 4 अन्य अधिकृत व्यक्तियों को ही नामांकन पत्र दाखिल करते समय इसमे प्रवेश दिया जायेगा। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को तैनात किया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की उपधारा 6 के अधीन एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से अधिकतम केवल 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित निक्षेप राशि तथा घोषणा पत्र दाखिल करना आवश्यक होगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक होंगे। सिंगरौली जिले में विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली , देवसर एवं चितरंगी के नामांकन पत्र कलेक्टर कार्यालय सिंगरौली में दाखिल किए जाएंगे।
रिपोर्ट – दिनेश शर्मा