सराहनीय कार्य जनपद सुलतानपुर पुलिस*

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*प्रेस नोट*

*दिनांक- 12.08.2024*

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*श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके हत्या के अभियुक्त राहुल मिश्रा पुत्र दिनेश मिश्रा नि0 मरौदा मझवारा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव को आजीवन कारावास तथा 1100000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।*

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय सत्र न्यायालय थाना कूरेभार से संबन्धित अभियुक्त-राहुल मिश्रा पुत्र दिनेश मिश्रा नि0 मरौदा मझवारा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव को उक्त अभियोग में आज दिनांक 12.08.2024 को अभियुक्त राहुल मिश्रा उपरोक्त को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास तथा 1100000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

*घटना का संक्षिप्त विवरणः-*

प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 13.08.2023 समय 13.00 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियुक्त द्वारा इनोवा कार मे कूरेभार हाईवे पर अपनी पत्नी की हत्या कर देने पर मु0अ0सं0 212/2023 धारा 302 भादवि थाना कूरेभार से संबन्धित अभियुक्त –राहुल मिश्रा पुत्र दिनेश मिश्रा नि0 मरौदा मझवारा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक एस0 एच0 ओ0 श्री प्रवीण कुमार यादव द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 16.11.2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।