Maharashtra: मुंबई पुलिस ने शहर में वोटिंग से पहले जारी किए दिशा-निर्देश, देखें डिटेल्स

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मुंबई पुलिस ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 20 नवंबर को शहर में होने वाले मतदान दिवस से पहले दिशा-निर्देश जारी किए. पुलिस द्वारा जारी एक निवारक आदेश में कहा गया है कि बड़ी संख्या में मतदाता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए विभिन्न मतदान केंद्रों पर जाने की संभावना है. इसमें कहा गया है कि वैध रूप से नियोजित व्यक्तियों को बाधा, परेशानी और चोट या बाधा, परेशानी और चोट के जोखिम को रोकने और सार्वजनिक शांति में खलल को रोकने के उद्देश्य से यह आवश्यक है. यह आदेश अकबर पठान, उप द्वारा जारी किया गया था. पुलिस आयुक्त (संचालन), मुंबई पुलिस और कार्यकारी मजिस्ट्रेट को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत विशेष रूप से सशक्त बनाया गया है, जो महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 10 की उप-धारा (2) के साथ है.

इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो उस चुनाव के संबंध में उम्मीदवार नहीं है जिसके लिए मतदान मतदान केंद्रों पर होना है या ऐसे उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त एजेंट या चुनाव के संबंध में लगे अधिकारी या ऐसे मतदान केंद्रों पर या उसके आसपास ड्यूटी में लगे किसी भी लोक सेवक को सुबह 6.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक मतदान केंद्रों पर नहीं जाना चाहिए. 20 नवंबर को मध्य रात्रि 12 बजे तक, किसी भी मतदान केंद्र से एक सौ मीटर की दूरी के भीतर सड़क, राजमार्ग सड़क, गली, उपमार्ग या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर घूमना या शामिल होना या किसी भी जनता के व्यक्तियों का समूह बनाना, (1) 152-बोरीवली (2) 153- दहिसर (3) 154- मगठाणे (4) 155- मुलुंड (5) 156- विक्रोली (6) 157- भांडुप (डब्ल्यू) (7) 158- जोगेश्वरी (8) 159-डिंडोशी (9) 160-कांदिवली (10) 161-चारकोप (11) 162- मलाड (डब्ल्यू) (12) 163- गोरेगांव (13) 164- वरसोवा (14) 165-अंधेरी (डब्ल्यू) (15) 166- अंधेरी (ई) (16) 167-विलेपार्ले (17) 168-चांदिवली (18) 169- घाटकोपर (डब्ल्यू) (19) 170-घाटकोपर (ई) (20) 171-मानखुर्द शिवाजी नगर (21) 172-अणुशक्ति नगर (22) 173-चेंबूर (23) 174-कुर्ला (24) 175-कल इना (25) 176-बांद्रा (ई) (26) 177-बांद्रा (डब्ल्यू) (27) 178 धारावी (28) 179-सियोन कोलीवाड़ा (29) 180-वडाला (30) 181-माहिम (31) 182-वर्ली (32) 183-शिवडी (33) 184-भायखला (34) 185-मालबार हिल (35) 186-मुंबादेवी (36) 187-कोलाबा मुंबई, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र.

इसमें आगे कहा गया है कि मतदान के उद्देश्य से मतदान केंद्रों पर जाने वाले सभी इच्छुक मतदाताओं को मतदान केंद्रों के सामने पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए एक कतार बनानी होगी, और प्रत्येक इच्छुक मतदाता मतदान केंद्रों में कतार में अपनी स्थिति के अनुसार क्रमवार प्रवेश करेगा, जब भी पीठासीन अधिकारी के निर्देशों का अनुपालन करते हुए मतदान केंद्रों में प्रवेश किया जाएगा.

आदेश में कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों और अधिकृत चुनाव/पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्रों के 100 मीटर परिधि में मोबाइल फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे “मतदान केंद्र पड़ोस” (धारा 130 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951) के रूप में वर्णित किया गया है और मतदान केंद्रों के भीतर. इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर चुनाव प्रचार संबंधी पोस्टर या बैनर नहीं लगाएगा तथा कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर लाउडस्पीकर, मेगा फोन आदि का उपयोग नहीं करेगा.

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