गांजा रखने के जुर्म में महिला को सजा

बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विजय कुमार कटियार की अदालत ने गांजा रखने के मामले में एक महिला को एक वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर 30 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पांच जनवरी 2018 को कोतवाली के एसएसआई मोहन भाटिया ने मोहल्ला जिगना में सुमित्रा देवी पत्नी राम विलास को एक किलो दो सौ ग्राम गांजा के साथ पकड़ा था। न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सजा सुनाई।