हत्यारोपी दो सगे भाइयों को उम्रकैद, 25 हजार अर्थदंड भी

बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवपन्नका की अदालत ने पिता और सौतेली माता की हत्या में दो सगे भाइयों काे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसे न अदा करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। मामला हरैया थाना क्षेत्र के ग्राम महुघाट का है। उप निरीक्षक जय प्रकाश मिश्र ने थाने में तहरीर देकर कहा कि एसआई रामविभू सिंह, एसआई सुदीप यादव, एसआई अमित सिंह, कांस्टेबल फैजान अहमद व महिला कांस्टेबल विभा सिंह 5 जनवरी 2018 को अंकित सूचना पर जांच करने राजेश चौहान, राजेंद्र चौहान पुत्र गण स्व. हृदयराम चौहान के महुघाट स्थित घर पहुंचे। घटना स्थल पर पहले से पुलिस मौजूद थी। राजेश, राजेंद्र चौहान सरकारी वाहन से लाए गए। दोनों ने अपने पिता हृदयराम व सौतेली माता सुनीता देवी के शव को मकान के आंगन से बरामद कराया।

पिता और सौतेली मां के सिर पर कुल्हाड़ी से कई प्रहार किए मिले थे। आरोपी भाइयों ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कराई थी। सबूत के आधार पर दोनों के विरुद्ध न्यायालय में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।