नई दिल्ली. अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्ट कर दिया है कि जो पैन कार्ड 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक नहीं होंगे, वे 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (deactivate) कर दिए जाएंगे. इसका मतलब यह होगा कि नया साल शुरू होते ही लाखों लोगों का पैन कार्ड अमान्य हो सकता है, जिससे उनके बैंकिंग और वित्तीय कामकाज ठप पड़ जाएंगे.
पैन कार्ड यानी स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number) हर भारतीय नागरिक के लिए एक जरूरी वित्तीय पहचान है, जिसका उपयोग आयकर रिटर्न भरने, बैंक खाता खोलने, निवेश करने और बड़ी रकम के लेनदेन के लिए किया जाता है. CBDT के मुताबिक, जिन पैन कार्डधारकों ने अभी तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा है, वे जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें, वरना उन्हें गंभीर वित्तीय असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है.
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 26/2025 के अनुसार, यह प्रावधान अप्रैल 2025 में लागू किया गया था. सरकार का कहना है कि आधार-पैन लिंकिंग का उद्देश्य टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और फर्जी पैन कार्डों का दुरुपयोग रोकना है. CBDT ने कहा है कि अब कोई भी पैन धारक इस नियम से अछूता नहीं रहेगा और जो भी निर्धारित तिथि तक लिंकिंग नहीं करेगा, उसका पैन निष्क्रिय मान लिया जाएगा.
अगर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो उसके लिए तमाम वित्तीय गतिविधियाँ मुश्किल हो जाएंगी. निष्क्रिय पैन के साथ कोई भी व्यक्ति बैंक खाता या डिमैट अकाउंट नहीं खोल पाएगा. 50,000 रुपये से अधिक की नकद जमा या फिक्स्ड डिपॉजिट करना भी असंभव होगा. इसके अलावा, शेयर बाजार में निवेश करने, एसआईपी शुरू करने या किसी सरकारी वित्तीय योजना का लाभ लेने के लिए भी सक्रिय पैन की आवश्यकता होती है.
निष्क्रिय पैन के कारण व्यक्ति को लोन लेने, मकान या वाहन खरीदने-बेचने, यहां तक कि विदेश यात्रा के दौरान 50,000 रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा के लेनदेन में भी समस्या होगी. व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए भी पैन अनिवार्य है, इसलिए जिन व्यवसायियों ने अभी तक यह लिंकिंग नहीं की है, वे सीधे कर नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आ जाएंगे.
CBDT के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद अगर किसी व्यक्ति ने आधार से लिंक नहीं किया, तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और उसके सभी लेनदेन स्वतः रुक जाएंगे. निष्क्रिय पैन से किए गए किसी भी वित्तीय दस्तावेज को अमान्य माना जाएगा. इससे व्यक्ति की आयकर रिटर्न प्रक्रिया भी बाधित होगी और उसे पेनल्टी या ब्याज देना पड़ सकता है.
हालांकि, पैन-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया काफी सरल है और इसे घर बैठे कुछ मिनटों में पूरा किया जा सकता है. इसके लिए व्यक्ति को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा. वेबसाइट पर बाएँ तरफ “Link Aadhaar” टैब पर क्लिक कर पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद “Validate” बटन दबाते ही अगर आपका पैन पहले से लिंक है तो एक संदेश प्रदर्शित होगा, और अगर नहीं, तो पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी डालते ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो लोग पहले से टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका पैन आधार से जुड़ा हुआ है. अगर किसी ने टैक्स फाइल किया है, लेकिन पैन लिंक नहीं किया, तो उसकी फाइलिंग प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है. साथ ही, वित्तीय संस्थान अब पैन की वैधता की स्वतः जांच करेंगे, इसलिए बिना लिंकिंग के बैंकिंग लेनदेन भी असफल हो सकता है.
वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह कदम टैक्स चोरी और फर्जी पैन कार्डों के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में बड़ा सुधार है. पहले कई मामलों में एक ही व्यक्ति के पास अलग-अलग पैन नंबर पाए गए थे, जिससे राजस्व नुकसान की स्थिति बनती थी. आधार से लिंकिंग के बाद हर व्यक्ति की पहचान एक ही यूनिक नंबर से जुड़ जाएगी, जिससे फर्जीवाड़ा या डुप्लीकेट अकाउंट्स की संभावना समाप्त हो जाएगी.
CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है, जो आयकर कानूनों के प्रशासन और नीतिगत सुझावों की जिम्मेदारी संभालता है. यह संस्था प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी नीतियों की रूपरेखा तय करती है और आयकर विभाग के माध्यम से उनकी निगरानी करती है. इसी संस्था ने आधार-पैन लिंकिंग को अनिवार्य करने का निर्णय लिया था.
सरकार ने लोगों को चेतावनी दी है कि आखिरी समय तक इंतजार न करें. क्योंकि 31 दिसंबर की अंतिम तारीख के बाद वेबसाइट पर बढ़ते ट्रैफिक या तकनीकी गड़बड़ियों के चलते प्रक्रिया में दिक्कत आ सकती है. विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे तुरंत लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.
देशभर में इस आदेश से लगभग 10 करोड़ पैन कार्ड धारक प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें से अभी भी एक बड़ा हिस्सा आधार से लिंक नहीं हुआ है. टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ तकनीकी औपचारिकता नहीं बल्कि वित्तीय पहचान का अभिन्न हिस्सा बन चुका है. यदि समय रहते इसे पूरा नहीं किया गया, तो इससे न केवल आर्थिक नुकसान बल्कि कानूनी जटिलताएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं.
सरकार की ओर से बार-बार यह संदेश दिया जा रहा है कि पैन को आधार से लिंक करना एक नागरिक की जिम्मेदारी है और यह किसी भी वित्तीय लेनदेन का मूल आधार बनने जा रहा है. जो लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, उन्हें नए साल की शुरुआत भारी पड़ सकती है. इसलिए CBDT ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे 31 दिसंबर 2025 से पहले ही लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें ताकि 1 जनवरी 2026 से उनका पैन कार्ड सक्रिय बना रहे और उनकी वित्तीय पहचान मान्य रहे.
निष्क्रिय PAN से होने वाले प्रमुख नुकसान
यदि आपका PAN निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको कई महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा:
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बैंक और डीमैट खाते: आप नया बैंक खाता या डीमैट खाता नहीं खोल पाएंगे.
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लेन-देन की सीमा: ₹50,000 से अधिक की नकद जमा या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) नहीं कर पाएंगे.
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निवेश: शेयर बाजार में निवेश या SIP योजनाओं में खाता खोलना संभव नहीं होगा.
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सरकारी योजनाएं: नागरिकों के वित्तीय कल्याण से संबंधित सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे.
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लोन: बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लोन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे.
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संपत्ति/वाहन: घर या वाहन (खरीदना या बेचना) संभव नहीं होगा.
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विदेशी मुद्रा: ₹50,000 से अधिक के विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं कर पाएंगे.
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व्यवसाय: व्यवसाय चलाने के लिए भी सक्रिय PAN अनिवार्य है.
PAN को Aadhaar से लिंक करने की प्रक्रिया
आप इन सरल चरणों का पालन करके अपना PAN, Aadhaar से आसानी से लिंक कर सकते हैं:
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आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएँ:
https://www.incometax.gov.in/iec/foportal -
बाएँ पैनल पर ‘Link Aadhaar’ टैब पर क्लिक करें.
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अपना PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें और ‘Validate’ बटन पर क्लिक करें.
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यदि वे पहले से लिंक हैं, तो एक संदेश दिखाई देगा. यदि नहीं, तो यह आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, जिस पर एक ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा.
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ओटीपी दर्ज करने के बाद, PAN को Aadhaar से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

































