सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है। अदालत ने यह मंजूरी केवल 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए दी है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण और लोगों की भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
CJI ने कहा, ‘हमें ऐसा रास्ता अपनाना होगा जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और लोगों की आस्था भी बनी रहे। संयम और जिम्मेदारी के साथ ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जा रही है।’
14 अक्टूबर के आदेश का संदर्भ
मुख्य न्यायाधीश ने 14 अक्टूबर 2024 के उस आदेश का उल्लेख किया जिसमें दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था और इसे पूरे एनसीआर क्षेत्र में लागू किया गया था। अब अदालत ने इस प्रतिबंध में सीमित छूट देते हुए ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी है।
कोर्ट ने तय की शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कुछ सख्त नियम और दिशानिर्देश भी तय किए हैं
अनुमति अवधि: 18 से 21 अक्टूबर तक
समय सीमा: रात 8 से 10 बजे तक और सुबह 6 से 7 बजे तक
प्रतिबंध: बाहरी इलाकों से एनसीआर में पटाखे लाने पर रोक
जांच व्यवस्था: गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा
नकली पटाखों पर कार्रवाई: नकली पटाखे मिलने पर संबंधित लाइसेंस तुरंत निलंबित किया जाएगा
क्यूआर कोड सिस्टम: सभी ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे ताकि निगरानी आसान हो सके
प्रदूषण की निगरानी का आदेश
CJI ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) 18 अक्टूबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी शुरू करें और सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही, जल स्रोतों के नमूने भी लिए जाएंगे ताकि समग्र प्रदूषण प्रभाव का मूल्यांकन हो सके।
CJI ने कहा पारंपरिक पटाखे अधिक हानिकारक
मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि पारंपरिक पटाखों की तस्करी अब भी होती है, जो पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक हैं। उन्होंने बताया कि पिछले छह वर्षों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के सहयोग से ग्रीन पटाखों के उपयोग से प्रदूषण स्तर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा,’दिल्ली सरकार सर्वोच्च न्यायालय की आभारी है कि उसने दीपावली जैसे पावन पर्व पर ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी। यह निर्णय जनभावनाओं का सम्मान करते हुए पर्यावरण संतुलन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।’
उन्होंने आगे कहा, ‘हमारी सरकार हरित और स्वच्छ दिल्ली के संकल्प पर कायम है। त्योहारों की खुशी और पर्यावरण की सुरक्षा — दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। इस दीपावली पर सभी लोग ग्रीन पटाखों के साथ पर्यावरण-मित्र उत्सव मनाएं।’