यूपी में कल से शुरू होगा SIR अभियान, बीएलओ घर-घर बांटेंगे गणना प्रपत्र

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यूपी में कल से शुरू होगा SIR अभियान, बीएलओ घर-घर बांटेंगे गणना प्रपत्र
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UP: उत्तर प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के सत्यापन और सुधार के लिए SIR प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा कर प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया है। मंगलवार से BLO (Booth Level Officer) घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे।

घर-घर जाकर फॉर्म भरवाना होगा

BLO द्वारा दिए गए फॉर्म में मतदाता को अपनी सभी जानकारी भरनी होगी। फॉर्म की दो प्रतियां बनेंगी , एक BLO के पास और एक मतदाता के पास रहेगी। यदि परिवार में कोई मतदाता उपस्थित नहीं हो, तो परिवार का अन्य सदस्य या किसी रिश्तेदार द्वारा फॉर्म भरकर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। फॉर्म में मतदाता के माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर और आधार संख्या जैसी जानकारियाँ शामिल होंगी।

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दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

पहले चरण में दस्तावेजों की ज़रूरत नहीं होगी। बाद में जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट से लिंक नहीं होगा, उन्हें आयोग द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, उन्हें केवल लिस्ट की कॉपी दिखानी होगी। अन्यथा, दिए गए 11 मान्य दस्तावेजों में से किसी एक को जमा करना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को अपना या माता-पिता का दस्तावेज जमा करना होगा।

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एसआईआर में मान्य दस्तावेजों की सूची

मान्य दस्तावेजों में जन्म प्रमाण-पत्र, 10वीं या किसी अन्य परीक्षा का प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, सरकारी जमीन/मकान के कागजात, जाति प्रमाण-पत्र, सरकारी आईडी, मूल निवास प्रमाण-पत्र, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, NRC प्रविष्टि और वन अधिकार प्रमाण-पत्र शामिल हैं।

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राहत के संकेत और पहले के अनुभव

यूपी में पिछली बार यह प्रक्रिया 2003 में हुई थी। चुनाव आयोग के अनुसार वर्तमान सूची और 2003 की सूची का मिलान करने पर 48% मतदाताओं के नाम दोनों में शामिल हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 70% मतदाताओं को कोई दस्तावेज जमा नहीं करना पड़ेगा। जिन मतदाताओं के माता-पिता का नाम पहले से सूची में हैं, उन्हें भी किसी पहचान या निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

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