यूपी में आज से SIR अभियान शुरू, बीएलओ घर-घर करेंगे दौरा, जानें आपको क्या करना होगा

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यूपी में आज से SIR अभियान शुरू, बीएलओ घर-घर करेंगे दौरा, जानें आपको क्या करना होगा
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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। बीएलओ मतदाताओं को गणना प्रपत्र की दो प्रतियां देंगे, जिन्हें मतदाता को भरकर और हस्ताक्षर कर अपने बीएलओ को वापस देना होगा। इस दौरान मतदाताओं से किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। बीएलओ मतदाताओं को फॉर्म भरने में भी सहायता करेंगे।

2003 की वोटर लिस्ट से होगा काम आसान

निर्वाचन आयोग ने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में है, तो एसआईआर प्रक्रिया में उसका काम आसान हो जाएगा। मतदाता को बस गणना प्रपत्र भरकर और उस वर्ष की वोटर लिस्ट में अपने नाम की फोटो कॉपी बीएलओ को देनी होगी। यदि पिता या दादा का नाम पुरानी सूची में दर्ज है, तो वह भी स्वीकार्य होगा। यह सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड की जा सकती है।

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महत्वपूर्ण तिथियां और प्रक्रिया

गणना प्रपत्रों का वितरण और संग्रहण 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक होगा। 9 दिसंबर 2025 को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। इन पर सुनवाई और निस्तारण की प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 तक पूरी होगी। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

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1.62 लाख बीएलओ होंगे तैनात

पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 1.62 लाख बीएलओ तैनात किए गए हैं, जो घर-घर जाकर मतदाताओं का डाटा अपडेट करेंगे। इस बार एसआईआर की प्रक्रिया 22 साल बाद हो रही है — पिछली बार यह 2003 में आयोजित हुई थी। प्रदेश में इस समय 15.44 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिलों को पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

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ऑनलाइन डाउनलोड और हेल्पलाइन सुविधा

मतदाता चाहें तो अपना गणना प्रपत्र voters.eci.gov.in पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म जमा करते समय प्राप्ति रसीद लेना अनिवार्य है। सहायता के लिए 1950 या 1800-180-1950 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। पहचान के लिए पासपोर्ट, आधार, जन्म प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पेंशन आदेश, भूमि/मकान आवंटन प्रमाणपत्र सहित अन्य सरकारी दस्तावेज मान्य होंगे। निर्वाचन आयोग ने अपील की है कि सभी मतदाता इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें ताकि मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन हो सके।

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