विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अर्न्तगत मतदाता सूची का किया गया आलेख्य प्रकाशन-जिला निर्वाचन अधिकारी*

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* जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के अर्न्तगत आज दिनांक 06.01.2026 को मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन कर दिया गया है। उक्त आलेख्य मतदाता सूची का जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर भी प्रकाशन किया गया है, जिसकी प्रति जनपद के समस्त मतदेय स्थलों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय, श्रावस्ती में जनसामान्य के लिए निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।
जिसमें विधान सभा क्षेत्र 289-भिनगा अन्तर्गत मतदाता मदर रोल 394085, मैप्ड मतदाता 299146, नो मैप्ड मतदाता 25280, अनुपस्थित, मृतक, शिफ्टेड व डुप्लिकेट मतदाता 69533 एवं मतदाता ड्राफ्ट रोल 324552 है। वहीं विधानसभा क्षेत्र 290-श्रावस्ती अन्तर्गत मतदाता मदर रोल 423763, मैप्ड मतदाता 322341, नो मैप्ड मतदाता 35943, अनुपस्थित, मृतक, शिफ्टेड व डुप्लिकेट(ए0एस0डी0डी0) मतदाता 65459 एवं मतदाता ड्राफ्ट रोल 358304 है। इस प्रकार कुल मतदाता मदर रोल 817848, मैप्ड मतदाता 621487, नो मैप्ड मतदाता 61223, अनुपस्थित, मृतक, शिफ्टेड व डुप्लिकेट(ए0एस0डी0डी0) मतदाता 134992 एवं मतदाता ड्राफ्ट रोल 682856 है।
उन्होने बताया कि आलेख्य के रूप में प्रकाशित मतदाता सूची के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति दिनांक 06.01.2026 से 06.02.2026 तक अपने से सम्बन्धित बी०एल०ओ० के पास या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या जिला निर्वाचन कार्यालय, श्रावस्ती में दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु दावा, फार्म-6 के साथ अनुलग्नक 4 संलग्न करते हुये दावा प्रस्तुत करना होगा। किसी भी प्रविष्टि पर आपत्ति हेतु फार्म-7 साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करना होगा। किसी भी प्रविष्टि में संशोधन हेतु फार्म-8 प्रस्तुत करना होगा।
जनपद में कुल-61,223 मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो पायी है, ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस जारी की जायेगी। नोटिस का उत्तर देने के लिये नोटिस में अंकित दिनांक को आयोग द्वारा निर्धारित निम्नानुसार विकल्पों में से उल्लिखित साक्ष्यों के साथ मतदाता को अपने से सम्बन्धित बी०एल०ओ० अथवा अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।
जैसे- किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश। 01.07.1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/अभिलेख, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो), राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड ॥ दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक ।।) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, 01.07.2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार अभिलेख संलग्न किये जाने है। यह सूचना जनसामान्य हेतु जनहित में जारी किया जा रहा है।

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