मतदेय स्थलों के सम्भाजन हेतु समस्त बूथों का भौतिक सत्यापन करायें उपजिलाधिकारी-जिला निर्वाचन अधिकारी*
श्रावस्ती, 07 नवम्बर, 2025। सू0वि0। जनपद के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ पुनरीक्षण से पूर्व मतदेय स्थलों के सम्भाजन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आहूत की गयी। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। उन्होने आयोग द्वारा मतदेय स्थल सम्भाजन के सम्बन्ध में निर्गत निर्देश की विस्तृत जानकारी दी। समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को वर्तमान मतदेय स्थलों की सूची और 1200 से अधिक मतदाता वाले बूथों की सूची उपलब्ध करायी गयी।
बैठक में पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को बेहतर अनुभव प्रदान करने एवं सुगमता बढ़ाने हेतु 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थलों का सम्भाजन कराये जाने हेतु मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के दृष्टिगत मतदेय स्थलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। बहुमंजिली भवनों/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटिस/आर0डब्लू0ए0 कालोनी, जिनके पास अपने परिसर में भूतल पर और झुग्गी झोपड़ी वाले समूहों के समीप में सामान्य सुविधा क्षेत्र सामुदायिक हॉल हो, वहां नये मतदेय स्थल स्थापित करने हेतु सर्वे कराया जाना अपेक्षित है। आयोग द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी है कि सम्भाजन के लिए योजना बनाते समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि एक पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर मतदेय स्थलों के मध्य यथासम्भव सामान्य संख्या में मतदाता हों और कोई भी परिवार न छूटे तथा परिवार के सभी सदस्य समान अनुभाग एवं समान स्थान पर रखें जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ई0आर0ओ0 द्वारा बी0एलओ0 और राजनैतिक पार्टियों के बी0एल0ए0 द्वारा छोटे-छोटे समूहों के साथ टेबल टाप एक्सरसाइज द्वारा परीक्षण करा लें कि किन-किन मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है, जहां नया मतदेय स्थल स्थापित किया जना है। एक्सरसाइज के दौरान यह भी परीक्षण करा लें कि ऐसे पोलिंग स्टेशन लोकेशन जहां 02 से अधिक मतदेय स्थल स्थापित है, उन मतदेय स्थलों को उक्त पोलिंग स्टेशन लोकेशन के अन्य मतदेय स्थलों में समायोजित किया जा सकता है अथवा नहीं। उक्त के अतिरिक्त ऐसे मतदेय स्थल जिन पर मतदाताओं की संख्या-300 से कम है, उनका तार्किक विश्लेषण करते हुए इस बात की सम्भावना का परीक्षण कर लिया जाय कि क्या ऐसे मतदेय स्थलों को किसी अन्य मतदेय स्थलों के साथ समायोजित किया जा सकता है।
मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन/सर्वे कराकर यह परीक्षण करा लें कि मतदेय स्थल भवन जर्जर तो नहीं है या मतदेय स्थल बनाये जाने हेतु उपयुक्त नहीं है। उक्त के अतिरिक्त जिन पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर मतदेय स्थलों में वृद्धि सम्भावित है, उन लोकेशन पर मतदेय स्थल स्थापित करने हेतु कमरे उपलब्ध है या नहीं। शहरी क्षेत्रों में जहां गु्रप हाउसिंग सोसाइटिज तथा बहुमंजिली भवन बन गये हैं उन क्षेत्रों के उक्त भवनों में मतदेय स्थल बनाने हेतु भूतल पर सामान्य सुविधा क्षेत्र/सामुदायिक हॉल आदि उपलब्ध हों, तो उक्त सोसाइटी एवं भवनों में आवासित मतदाताओं हेतु वहीं मतदेय स्थल बनाये जाने हेतु सर्वे कराकर स्थान चिन्हित किये जाने की कार्यवाही कर ली जाय।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 845 मतदेय स्थल है। जिसमें विधान सभा क्षेत्र 289-भिनगा में अन्तर्गत 399 व 290-श्रावस्ती के अन्तर्गत 446 है। इसके अलावा जनपद में कुल मतदाता 8,17,848 है। जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए सम्भाजन के सम्बन्ध में समय से सुझाव उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। आयोग के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराते हुए मतदेय स्थलों के सम्भाजन हेतु समस्त बूथों का भौतिक सत्यापन पुनः एक बार और कराने हेतु उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद, अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) अमरेन्द्र कुमार वर्मा, उपजिलाधिकारी प्रवीण यादव, जिलाध्यक्ष सपा सर्वजीत यादव, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यशोदानन्दन शर्मा, जिलामंत्री भाजपा अरूण पाण्डेय, बसपा से राजेश प्रसाद, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पं0 उमेश चरण आर्य सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी तथा पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।


















