*श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन व मिशन शक्ति अभियान (फेज-5.0)* के तहत चिन्हित मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-
दिनांक-20.08.2022 को वादिनी निवासिनी थाना गैंड़ास बुजुर्ग द्वारा थाना गैड़ास बुजुर्ग पर लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि मेरे साथ विपक्षी इमरान पुत्र अहमद अली निवासी रेहरा माफी थाना गैंड़ास बुजुर्ग जनपद बलरामपुर द्वारा दुष्कर्म किया गया है, जिसके आधार पर थाना गैड़ास बुजुर्ग पर मु0अ0सं0- 44/22 धारा- 376, 506 भा0द0वि0 बनाम इमरान पुत्र अहमद अली निवासी रेहरा माफी थाना गैंड़ास बुजुर्ग जनपद बलरामपुर पजीकृत हुआ।
जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री उमाकान्त मिश्रा द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय* के नेतृत्व में *अभियोजक अधिकारी श्री नवीन तिवारी*, *मॉनीटरिंग सेल प्रभारी श्री बृजानन्द सिंह* एवं थाना गैड़ास बुजुर्ग पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर *मा0 न्यायालय ASJ बलरामपुर* द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्त इमरान पुत्र अहमद अली निवासी रेहरा माफी थाना गैंड़ास बुजुर्ग जनपद बलरामपुर उपरोक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 28,000 रु का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।