आज ही MahaRERA ने गोरेगांव के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट ‘कल्पतरु रेडिएंस’ (Kalpataru Radiance) के प्रमोटर ‘केयाना एस्टेट एलएलपी’ पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई फ्लैटों के कब्जे (Possession) में देरी के कारण की गई है। अथॉरिटी ने डेवलपर को आदेश दिया है कि वह खरीदारों को 1 जनवरी 2020 से लेकर असल कब्जे की तारीख तक का ब्याज भी दे।
बिल्डर पर भारी जुर्माना (MahaRERA का फैसला)
आज ही MahaRERA ने गोरेगांव के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट ‘कल्पतरु रेडिएंस’ (Kalpataru Radiance) के प्रमोटर ‘केयाना एस्टेट एलएलपी’ पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई फ्लैटों के कब्जे (Possession) में देरी के कारण की गई है। अथॉरिटी ने डेवलपर को आदेश दिया है कि वह खरीदारों को 1 जनवरी 2020 से लेकर असल कब्जे की तारीख तक का ब्याज भी दे।






























