मुंबई: बिल्डर पर भारी जुर्माना (MahaRERA का फैसला)

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आज ही MahaRERA ने गोरेगांव के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट ‘कल्पतरु रेडिएंस’ (Kalpataru Radiance) के प्रमोटर ‘केयाना एस्टेट एलएलपी’ पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई फ्लैटों के कब्जे (Possession) में देरी के कारण की गई है। अथॉरिटी ने डेवलपर को आदेश दिया है कि वह खरीदारों को 1 जनवरी 2020 से लेकर असल कब्जे की तारीख तक का ब्याज भी दे।

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बिल्डर पर भारी जुर्माना (MahaRERA का फैसला)

आज ही MahaRERA ने गोरेगांव के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट ‘कल्पतरु रेडिएंस’ (Kalpataru Radiance) के प्रमोटर ‘केयाना एस्टेट एलएलपी’ पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई फ्लैटों के कब्जे (Possession) में देरी के कारण की गई है। अथॉरिटी ने डेवलपर को आदेश दिया है कि वह खरीदारों को 1 जनवरी 2020 से लेकर असल कब्जे की तारीख तक का ब्याज भी दे।

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