किसी भी शिकायत, ओवर रेटिंग, अवैध मदिरा या मिलावटी शराब की बिक्री की तत्काल दें सूचना
श्रावस्ती, जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने जन साधारण को सूचित किया है कि निकट भविष्य में धनतेरस, दीपावली, आदि त्योहारों का आयोजन होना है। इन आयोजनो पर अवैध शराब के कारोबारियों/तस्करों द्वारा अवैध अड्डों से अवैध शराब का निर्माण व विक्रय की आशंका बनी रहती है। अवैध अड्डो से बिकने वाली अवैध शराब या मिलावटी शराब का सेवन न करें, क्योंकि अवैध अड्डों से मिलने वाली शराब जहरीली हो सकती है तथा इसमें मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, जो कि एक विष है तथा इसके अल्प मात्रा के सेवन से आंखो की रोशनी जाने के साथ ही सेवन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।
यदि मदिरा का उपभोग आवश्यक ही हो तो अनुज्ञापित शराब दुकान से सील बन्द एवं क्यूआर कोड युक्त मदिरा निर्धारित एम०आर०पी०/बिक्रय मूल्य पर ही खरीद कर सेवन करें। यदि कोई आबकारी दुकान का अनुज्ञापी निर्धारित एम०आर०पी०/बिकय मूल्य से अधिक दाम पर मदिरा की बिक्री करता है या मिलावटी शराब अथवा अवैध मादक पदार्थों की बिकी करता है, तो तत्काल इसकी सूचना टोल-फ्री नम्बर-14405 तथा 9454466019 पर दें। अनुज्ञापित मदिरा दुकान के आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पान करना निषेध है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इसका उल्लघंन किया जाता है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।उन्होने यह भी बताया कि किसी भी समारोह, स्थल, होटल या बैंक्वेट हॉल आदि में विवाह/जन्म दिवस/वर्षगाँठ पार्टी या संगोष्ठी आदि के अवसर पर बिना अकेजनल बॉर अनुज्ञापन (एफ०एल०-11 लाइसेंस) प्राप्त किये मदिरा पान कराने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत, ओवर रेटिंग, अवैध मदिरा या मिलावटी शराब की बिक्री की सूचना निम्न नम्बरों पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम व पता गुप्त रखा जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी, श्रावस्ती मो0नं0-9454465645, आबकारी निरीक्षक तहसील भिनगा मो०नं०-9454466253, आबकारी निरीक्षक तहसील इकौना मो0नं0-7905416996, आबकारी निरीक्षक तहसील जमुनहा मो0नं0-9454466253 के नम्बर पर जानकारी दे सकते है।