श्रावस्ती। जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय ने बताया है कि
प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंद, असहाय एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को आकस्मिक परिस्थितियों में सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का संचालन किया जा रहा है। इस कोष के माध्यम से गंभीर बीमारी, दुर्घटना, आपदा अथवा अन्य विशेष परिस्थितियों में पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होंने सामान्य जनमानस को सूचित किया है कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता प्राप्त करने हेतु जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आवेदन करना प्रभावी प्रक्रिया है। इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति अपने क्षेत्र के माननीय जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।जनप्रतिनिधिगण द्वारा संस्तुत आवेदन जिला प्रशासन के माध्यम से अग्रसारित किए जाते हैं, जिससे प्रकरण की सत्यता, पात्रता एवं आवश्यक जांच के उपरांत शीघ्र निर्णय संभव हो पाता है। इससे वास्तविक जरूरतमंदों को समय से सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता सामान्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रदान की जाती हैं, जिसमें गंभीर एवं जानलेवा बीमारियों के उपचार हेतु, आकस्मिक दुर्घटना या आपदा की स्थिति में, अत्यंत निर्धन एवं असहाय परिवारों की विशेष परिस्थितियों में।
आवेदन के साथ रोग/घटना से संबंधित प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र एवं जनप्रतिनिधिगण की संस्तुति संलग्न होना आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने आमजन से अपील किया है कि वे बिचौलियों से बचें, स्वयं अथवा अपने जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से ही आवेदन प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का उद्देश्य केवल और केवल जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है, न कि किसी प्रकार का लाभ अर्जन करना।































