बलरामपुर पुलिस द्वारा थाना को0 उतरौला क्षेत्रांतर्गत कूटरचित दस्तावेज तैयार कर हफीज फूड्स प्रोपराइटर के नाम से फर्जी लाइसेंस प्राप्त कर धोखाधड़ी करने के संबंध में पंजीकृत अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार*

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*घटना का संक्षिप्त विवरण-* अभिहित अधिकारी/केन्द्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी उ0प्र0-2 FSSAI उत्तरी क्षेत्र गाजियाबाद उ0प्र0 रत्ना श्रीवास्तव व अभिहित अधिकारी भारती खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण/FSSAI स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फाइल नम्बर E-16/Complaint/UP-2/Balrampur/FSSAI/NR/2025 दिनाँक 02.09.2025 द्वारा प्रेषित जाँच रिपोर्ट सम्बन्धित हफीज फूड्स प्रोपराइटर मो0हफीज लाइसेन्स नम्बर 12724998000309 मोहल्ला रफीनगर वार्ड नम्बर 16 बलरामपुर के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के क्रम में दिनाँक 21.12.2025 को उ0नि0 श्री शिवकैलाश कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर के तहरीर पर मु0अ0सं0 209/2025 धारा 61 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व धारा 338/336(3)/340(2) बी0एन0एस0 बनाम मो0 हफीज पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मोहल्ला रफीनगर कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर थाना स्थानीय पर पंजीकृत हुआ था। दौराने विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, अवलोकन निर्गत सत्य अनुज्ञप्ति पत्र(लाइसेंस) ,अवलोकन कूटरचित अनुज्ञप्ति पत्र (लाइसेंस) ,अवलोकन निरीक्षण जाँच आख्या , बयान अभिहित अधिकारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 61 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व धारा 338/336(3)/340(2) बी0एन0एस0 का अपराध पाया जा रहा है ।


*पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार द्वारा थाना को0 उतरौला क्षेत्रांतर्गत कूटरचित दस्तावेज तैयार कर हफीज फूड्स प्रोपराइटर के नाम से 2,50,000 (02 लाख 50 हजार) रूपये में फर्जी लाइसेंस देकर धोखाधड़ी करने की घटना का अनावरण व अभियक्तगण की गिरफ्तारी हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी उतरौला श्री राघवेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अवधेश राज सिंह के नेतृत्व में-*
थाना कोतवाली उतरौला पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 209/2025 धारा 61 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व धारा 338/336(3)/ 340(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.मो0 सैफ पुत्र अब्दुल समीम निवासी महरानीगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को हाजिम अब्दुल सकीर की दुकान रेलवे स्टेशन रोड़ जनपद गोण्डा से व 2. अशफाक पुत्र चांद मोहम्मद निवासी महरानीगंज को0 नगर जनपद गोण्डा को होण्डा एजेन्सी जनपद गोण्डा के सामने से आज दिनांक 22.01.2026 को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया जा रहा है ।

*उल्लेखनीय है कि मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त मो0 हफीज उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मोहल्ला रफीनगर कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर को दिनांक 25.12.2025 को ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।*

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*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –*
1. मो0 सैफ पुत्र अब्दुल समीम निवासी महरानीगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा
2. अशफाक पुत्र चांद मोहम्मद निवासी महरानीगंज को0 नगर जनपद गोण्डा

*पूछताछ का विवरणः-* अभियुक्तों द्वारा पूछने पर बताया गया कि साहब हम लोग बेरोजगार हैं हमने देखा कि उतरौला कस्बा में काफी मुस्लिम आबादी है जहाँ पर भैंसे का गोस्त विक्रय किया जाना लाभदायक है, जिसके कारण हम लोगों ने पैसे कमाने के लालच में, अपने जानने वाले मोहम्मद हफीज पुत्र हमीद निवासी मोहल्ला रफीनगर कस्बा उतरौला थाना को0 उतरौला जनपद बलरामपुर से सम्पर्क कर उनसे दोस्ती कर तथा उन्हे प्रलोभन देकर लाइसेन्स बनवाने हेतु कहा गया और वह राजी हो गये और उन्होने हमें लाइसेंस बनवाने के लिए ढाई लाख रूपया दिया था । हम लोगों ने फर्जी व कूटरचित लाइसेन्स बनवाकर भैंसे का मांस कस्बा उतरौला में हफीज के देखरेख में हफीज फूड्स मीट शाप नामक दुकान पर बेचना व बेचवाना शुरू कर दिया जो पैसे मांस बेचने से मिलता था वह पैसा हम तीनो लोग आपस में बांट लेते थे और एक दूसरे का आर्थिक सहयोग भी करते थे । हम लोगों द्वारा कस्बा उतरौला में भैंस के मांस का बिक्रय हम लोगो द्वारा निर्मित किए गए कूटरचित व फर्जी लाइसेन्स के आधार पर किया जाता था ।

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*गिरफ्तार कर्ता टीम-*
1.व0उ0नि0 श्री त्रियुगी प्रसाद शर्मा
2.उ0नि0 बृजेश कुमार गुप्ता
3.उ0नि0 अजय कुमार सिंह
4.हे0कां0 विनोद यादव
5. हे0कां0 आनन्द सिंह

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