पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “Operation Conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुष्कर्म के आरोपी छोटू पुत्र रामदुलारे नि0 रामापुर थाना धम्मौर जनपद सुलतानपुर को सजा सुनायी गयी ।*
पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “Operation Conviction” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय ASJ/FTC-1 जनपद सुलतानपुर द्वारा छोटू पुत्र रामदुलारे नि0 रामापुर थाना धम्मौर जनपद सुलतानपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 619/2011 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 के अभियुक्त को आज दिनांक 24.02.2026 को 7 वर्ष का कठोर कारावास तथा 15,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग दिनांक 25.08.2011 समय 16¬:30 बजे थाना धम्मौर पर पंजीकृत हुआ जिसमें अभि0 छोटू द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाना व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में विवेचक थानाध्यक्ष श्री अभिमन्यु सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना से साक्ष्य के क्रम में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 25.11.2011 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।






























