पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “Operation Conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप हत्या के आरोपीगण 01.हरिशचन्द्र खरवार पुत्र राधेश्याम खरवार 02. वीरु खरवार उर्फ विशाल 03. विकास खरवार उर्फ शेरु खरवार पुत्रगण हरिशचन्द्र निवासीगण करमापुर थाना चांदा जनपद सुलतानपुर को सजा सुनायी गयी ।
पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “Operation Conviction” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय ASJ-3 महोदय जनपद सुलतानपुर द्वारा आरोपीगण 01.हरिशचन्द्र खरवार पुत्र राधेश्याम खरवार 02. वीरु खरवार उर्फ विशाल 03. विकास खरवार उर्फ शेरु खरवार पुत्रगण हरिशचन्द्र निवासीगण करमापुर थाना चांदा जनपद सुलतानपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 348/2020 धारा 302/307/34 भादवि के अभियुक्तगण को आज दिनांक 27.01.2026 को आजीवन कारावास तथा 15000-15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग दिनांक 09.09.2020 समय 23:37 बजे थाना को0 चांदा पर पंजीकृत हुआ जिसमें अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के चाचा की एक राय होकर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में विवेचक उ0नि0 श्री चन्द्रभान यादव द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना से साक्ष्य के क्रम में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 19.11.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

























