पी0एम0 कुसुम योजना के तहत 89 सोलर पम्प अनुदान एवं कृषक अंश के तहत किये जाएंगे वितरित

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श्रावस्ती। उप कृषि निदेशक सुरेन्द्र चन्द्र चौधरी ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत जनपद को 89 सोलर पम्प का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इच्छुक कृषक सोलर पम्प की बुकिंग हेतु विभागीय पोर्टल पर 26.11.2025 से 15.12.2025 के मध्य ऑनलाइन बुकिंग कर सकते है। योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय वेबसाइटhttps://agriculture.up.gov.in  पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
उन्होने बताया कि कृषकों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा, कृषकों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ रू0 5,000/-टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा। अनुदान पर सोलर पम्प की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट पर अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें, लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी। ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के उपरान्त कृषक को ऑनलाइन/चालान के माध्यम से कृषक अंश की धनराशि एक सप्ताह के अन्दर इंडियन बैंक की शाखा में जमा करनी होगी, अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा, और टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 2 एच0पी0 हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एच0पी0 हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एच0पी0 हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग कृषक को स्वयं करानी होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जायेगा। 22 फीट तक 2 एच0पी0 सरफेस,  50 फीट तक 2 एच0पी0 सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एच0पी0 सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 एच0पी0 सबमर्सिबल, 300 फीट गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एच0 पी0 एवं 10 एच0 पी0 सबमर्सिबल  पम्प उपयुक्त होते है।
कृषकों के द्वारा की गयी बुकिंग को कन्फर्म करने के उपरान्त इसका संदेश कृषकों के पंजीकृत मोबाइल पर पहुॅच जायेगा, कृषकों को बुकिंग कन्फर्म होने के पश्चात निर्धारित समय अवधि के अन्दर अवशेष कृषक अंश की धनराशि ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैंक के किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करनी होगी। अन्यथा  कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। कृषक द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि (ए.आई.एफ) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 3 प्रतिशत (कुल 6 प्रतिशत) की छूट ब्याज में किये जाने का प्रावधान है। कृषक सोलर पम्प स्थापित होने के पश्चात स्थल परिवर्तन नही करेंगें, यदि स्थल परिवर्तन किया जाता है तो संपूर्ण अनुदान की धनराशि कृषक से वसूल की जायेगी।

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