अपर जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ ई0वी0एम0 वेयरहाउस का किया निरीक्षण
श्रावस्ती,। निर्वाचन अर्हता दिनांक 01.11.2025 के आधार पर विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी/उपजिला निर्वाचन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की गई। अर्हता तिथि 01.11.2025 के आधार पर गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन-2025 भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा घोषित निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
उन्होने बताया कि इसकी पात्रता/अर्हता हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27 (5) (ख) के अनुसार किसी व्यक्ति को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए। अर्हक तिथि से तत्काल पहले छह वर्षों के भीतर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की उप धारा (3) के खण्ड (ख) के विनिर्दिष्ट राज्य के शैक्षणिक संस्थान में, भारत निर्वाचन आयोग की सहमति से संबंधित राज्य सरकार के ऐसे शैक्षणिक संस्थान जिसका स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम न हो, में शिक्षण कार्य में कम से कम कुल तीन वर्ष की अवधि से कार्यरत होना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27 यह विनिर्दिष्ट करती है कि अर्हक तारीख उस वर्ष निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण की तैयारी शुरू हुई है, की पहली नवंबर होगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 15,16,18,21, 22 और 23 के प्रावधान शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में उसी तरह से लागू होंगे जैसे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31 (1) में उपबंधित है कि प्रत्येक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामावली ऐसे प्रारूप, तरीके और भाषा या भाषाओं में तैयार की जाएगी जैसा कि निर्वाचन आयोग आदेश दे। नियम 31 (5) के अन्तर्गत, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 13 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) और उपनियम (2) के खण्ड (ग) के सिवाय नियम 10 से 27 के प्रावधान शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामावली में शामिल किये जाने हेतु दावा आवेदन फार्म 19 में किया जाएगा।
इसके अलावा 05 मतदेस्थल क्रमशः 177-क्षेत्र पंचायत जमुनहा का सभाकक्ष, 178-क्षेत्र पंचायत सिरसिया का सभाकक्ष, 179-तहसील भवन भिनगा का सभाकक्ष, 180 क्षेत्र पंचायत गिलौला का सभाकक्ष, 181 क्षेत्र पंचायत इकौना का सभाकक्ष को बनाया गया है। जिसमें कुल 708 पुरूष व 113 महिला मतदाता कुल 821 मतदाता है।
इस अवसर पर कृषि निदेशक सुरेन्द्र चन्द्र चौधरी, वरिष्ठ सहायक सहित समस्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारीगण व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
तदोपरान्त अपर जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में स्थित ई0वी0एम0/वी0वी0पैट वेयर हाउस का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान उन्होने वेयर हाउस में रखे बैलेट यूनिट, कन्ट्रोल यूनिट तथा वी0वी0पैट की सतत् निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखने तथा सीसीटीवी कवरेज के डी0वी0आर0 के सतत् संचालन/रिकार्डिंग के भी निर्देश दिये है।