महाराष्ट्र में भी कोल्ड्रिफ सिरप पर लगा बैन; MP-राजस्थान में मासूमों की मौत के बाद लिया गया फैसला

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महाराष्ट्र FDA ने कोल्ड्रिफ सिरप बैच संख्या SR 13 की बिक्री, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। जिन लोगों के पास यह सिरप है, उन्हें इसकी सूचना औषधि नियंत्रण अधिकारियों को देने का निर्देश दिया गया है।

Coldrif Cough Syrup Banned in Maharashtra: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने कोल्ड्रिफ सिरप के बैच संख्या SR-13 की बिक्री, वितरण और उपयोग पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि जिनके पास यह सिरप है, वे इसकी सूचना तुरंत स्थानीय औषधि नियंत्रण अधिकारियों को दें।

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मध्य प्रदेश-राजस्थान की घटनाओं के बाद लिया फैसला


यह निर्णय मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद लिया गया। बताया गया है कि कोल्ड्रिफ सिरप (Phenylephrine Hydrochloride, Chlorpheniramine Maleate Syrup) के बैच SR-13 में कथित तौर पर विषाक्त पदार्थ डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) की मिलावट की गई थी। यह बैच श्रीसन फार्मा, सुंगुवरचथिरम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु द्वारा मई 2025 में बनाया गया था और इसकी समाप्ति तिथि अप्रैल 2027 निर्धारित थी।

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FDA ने जारी किए निर्देश


महाराष्ट्र FDA ने साफ किया है कि सभी लाइसेंसधारियों और आम जनता को तुरंत इस बैच के सिरप की बिक्री, वितरण और इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास यदि यह सिरप है, तो उसे देरी किए बिना स्थानीय औषधि नियंत्रण अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी।

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तमिलनाडु के अधिकारियों से हो रही बातचीत


FDA महाराष्ट्र के अधिकारी तमिलनाडु के DCA अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि निर्माता श्रीसन फार्मा के उत्पाद बैच के वितरण पर निगरानी रखी जा सके। सभी ड्रग इंसपेक्टरों और सहायक आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों को तुरंत सूचित करें कि यदि बाजार में उक्त उत्पाद बैच का कोई भी स्टॉक उपलब्ध हो, तो उसे फ्रीज कर दें और इस्तेमाल न करें।

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