भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और छह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, दिव्यांगजनों (PwD) और आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र (Postal Ballot) की सुविधा उपलब्ध कराई है।
यह सुविधा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(सी) के तहत प्रदान की गई है।
घर से मतदान की सुविधा
पात्रता: 85 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाता और मानक दिव्यांगता वाले मतदाता अब अपने घर से ही मतदान कर सकेंगे।
प्रक्रिया: इन मतदाताओं को चुनाव अधिसूचना जारी होने की तारीख से पाँच दिनों के भीतर फॉर्म 12D भरकर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर (RO) को जमा करना होगा। इसके बाद नामित मतदान दल उनके घर जाकर डाक मतपत्र एकत्र करेंगे।
आवश्यक सेवाओं और मीडिया को शामिल किया गया
निर्वाचन आयोग ने यह सुविधा उन मतदाताओं तक भी बढ़ाई है जो चुनाव के दिन आवश्यक सेवाओं (जैसे दमकल, स्वास्थ्य, बिजली आपूर्ति, यातायात प्रबंधन, एम्बुलेंस, उड्डयन और सरकारी परिवहन) में तैनात होंगे।
इसके अलावा, अधिकृत मीडिया कर्मियों को भी Essential Duty पर अनुपस्थित मतदाता की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसका अर्थ है कि वे भी अब डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
सेवा मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम
सेवा मतदाताओं (Service Voters) के लिए डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS) के माध्यम से भेजे जाएँगे। यह प्रक्रिया उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित होने के तुरंत बाद शुरू होगी, जिसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा।
निर्वाचन आयोग ने सभी अधिकारियों को राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को इस प्रणाली की पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है, ताकि चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।