वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला…दिल्ली-हरियाणा समेत 4 राज्यों को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भत्ता देने का आदेश

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News Desk
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Delhi Punjab Haryana Rajasthan GRAP Update: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को GRAP-3 के लागू होने के बाद बेरोजगार हुए मजदूरों को निर्वाह भत्ता देने के निर्देश दिए हैं. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन चारों राज्यों की सरकारों को वायु प्रदूषण कम करने के लिए निवारक उपाय लागू करने और उनकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया.

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दरअसल, वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकारों ने कई तरह के प्रतिबंधों का एलान किया है. जिसमें ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल (ग्रैप) के लेवल 3 पर बैन लगाया गया है. इसकी वजह से जिन राज्यों में वायु प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ रहा है, उन राज्यों में निर्माण कार्यों में रोक लगा दी गई.

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सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों को दिए निर्देश

राज्य सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के बाद लाखों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए. जिसमें सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा. कोर्ट ने ऐसे 4 राज्यों को निर्देश दिया है कि ग्रैप-4 लागू करने वाले राज्य बेरोजगार मजदूरों को गुजारा भत्ता दिलाए. इसके साथ ही वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सही कदम उठाने और समीक्षा करने के भी आदेश दिए हैं.

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हर महीने होगी समीक्षा

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी राज्य हर महीने वायु प्रदूषण की समीक्षा कर उसकी लिस्ट बनाएं. इस मामले की सुनवाई हर महीने की जाएगी ताकि ताजा हालातों पर नजर बनी रहे. वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयासों का स्वागत है. लेकिन सभी पहलुओं और हितधारकों पर निर्णय लेते समय ध्यान रखना जरूरी है.

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