जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए 7 फरवरी को वोटिंग

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शनिवार, 7 फरवरी, 2026 को 12 जिला परिषदों और उनके अंतर्गत आने वाली 125 पंचायत समितियों में आम चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में राज्य और राज्य की सीमा से लगे सभी मतदाता अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए इस दिन इंडस्ट्री, संस्थानों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को छुट्टी या छूट देना अनिवार्य है, ऐसा उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है।(Voting for Zila Parishad and Panchayat Samiti elections on February 7)

मतदान होनेवाले इलाकों के लिए छुट्टी 

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इसके अनुसार, जिस मतदान क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, वहां के मतदाता काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ-साथ काम की वजह से मतदान क्षेत्र से बाहर काम करने वाले मतदाताओं को भी चुनाव के दिन अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पूरी छुट्टी देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, यह छुट्टी इंडस्ट्री, एनर्जी और लेबर डिपार्टमेंट के तहत आने वाले सभी एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री, दुकानों वगैरह पर लागू होगी। यह ऑर्डर प्राइवेट कंपनियों, सभी दुकानों और दूसरे एस्टैब्लिशमेंट, रेजिडेंशियल होटल, रेस्टोरेंट, दूसरे घर, थिएटर, ट्रेड, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या दूसरे एस्टैब्लिशमेंट के साथ-साथ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों, शॉपिंग सेंटर, मॉल, रिटेलर वगैरह पर भी लागू होगा।

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दो से तीन घंटे की खास छूट

खास हालात में, अगर खतरनाक या पब्लिक सर्विस में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों और वर्कर वगैरह को या ऐसे एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े, जहां गैरहाजिरी से काफी नुकसान हो सकता है, तो उन्हें वोट देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए छुट्टी के बजाय दो से तीन घंटे की खास छूट दी जाएगी। संबंधित एस्टैब्लिशमेंट के मालिकों के लिए यह पक्का करना ज़रूरी होगा कि ऐसा किया जाए।

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