केंद्र सरकार का आदेश : घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग नियम बदला, अब 21 दिन बाद ही मिलेगा दूसरा सिलेंडर

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव करते हुए अब उपभोक्ताओं को दो गैस सिलिंडर लेने के बीच कम से कम 21 दिनों का अंतर रखना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे पहले यह अवधि 15 दिन निर्धारित थी. उल्लेखनीय है कि एक ही दिन पहले केद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 60 रुपये की बड़ी वृद्धि की है.

21 दिन बाद ही मिलेगा दूसरा सिलिंडर

नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब उपभोक्ता 21 दिन पूरे होने के बाद ही अगला सिलिंडर बुक करा सकेंगे. गैस एजेंसियों का कहना है कि तेल कंपनियों के निर्देश के अनुसार यह नया नियम लागू किया गया है. इसका उद्देश्य गैस वितरण प्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाना और सभी उपभोक्ताओं तक समय पर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करना है.

बार-बार सिलिंडर लेने से वितरण व्यवस्था पर दबाव

उन्होंने बताया कि कई बार कम समय के अंतराल में बार-बार सिलिंडर लेने की वजह से वितरण व्यवस्था पर दबाव बढ़ जाता है. ऐसे में 21 दिनों का अंतर तय किए जाने से आपूर्ति प्रक्रिया को संतुलित रखने में मदद मिलेगी.

21 दिन के पहले नहीं स्वीकार होगी बुकिंग

गैस एजेंसी संचालकों के अनुसार, उपभोक्ता पहले की तरह ही मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल या फोन कॉल के माध्यम से सिलिंडर बुक करा सकते हैं, लेकिन सिस्टम में 21 दिन पूरे होने से पहले बुकिंग स्वीकार नहीं होगी. एजेंसी संचालकों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी गैस खपत की योजना उसी अनुसार बनाएं, ताकि रसोई गैस की उपलब्धता में किसी तरह की परेशानी न हो. नई व्यवस्था लागू होने के बाद शहर के उपभोक्ताओं को गैस वितरण प्रणाली में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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