पाक के पूर्व पीएम इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को कोर्ट ने सुनाई 17 साल की कड़ी सजा

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नई दिल्ली. भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में जेल में बंद इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को पाकिस्तान कोर्ट ने 17-17 साल की सजा सुनाई है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में ये सजा सुनाई है.

दरअसल, ये पूरा मामला साल 2021 में एक आधिकारिक दौरे के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा इमरान को गिफ्ट किए गए एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है.

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इमरान खान को 17 साल की सजा

पाकिस्तानी अखबार द डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल का कठोर कारावास और धारा 5(2)47 (लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत सात साल की सजा सुनाई गई.

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पत्नी को भी 17 साल की कारावास

बता दें कि स्पेशल कोर्ट ने इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी इन्हीं प्रावधानों के अनुसार, कुल 17 साल जेल की सजा सुनाई गई. इसके अलावा दोनों पर 16.4 मिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. पाकिस्तान के कानून के अनुसार, जुर्माना न देने पर उन्हें और ज्यादा जेल की सजा होगी. निचली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इमरान और बुशरा की लीगल टीमों हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती देने की बात कही है.

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