नई दिल्ली. देश के सभी बैंकों और एनबीएफसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) रेगुलेट करता है. नियमों की अनदेखी होने पर हमेशा सख्त कदम उठाता है. दिसंबर में भी आरबीआई ने कई बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है. इस बात की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है. 11 बैंकों पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर पेनल्टी लगाई है. वहीं 4 बैंकों की वित्तीय स्थिति सही न होने पर प्रतिबंध भी लगाया है.
आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर 61.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसे संबंधित आदेश 11 दिसंबर को जारी किया गया था. बैंक पर बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने का आरोप था. इसके अलावा यह कुछ कर्जदारों के बारे में क्रेडिट इंफॉरमेशन कंपनियों को गलत जानकारी भी दी थी. बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट की उन गतिविधियों की व्यवस्था भी की, जो दायरे से बाहर थी.
इन बैंकों पर भी लगा जुर्माना
द अराकोनम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर 2.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस पर लोन और केवाईसी से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है.
द तमिल नाडु सर्किल पोस्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने 15 दिसंबर को एक आदेश जारी करते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. इस बैंक ने नाममात्र मेंबर्स को टर्म डिपॉजिट पर एडवांस स्वीकृत किए थे, जो फाइनेंशियल साउंड एंड वेल मैनेज्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के पात्रता को भी पूरा नहीं कर पाया.
द कोविलपट्टी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस बैंक ने भी लोन से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया था. अपने सदस्यों को शेयर कैपिटल रिफंड करने की अनुमति दी थी. जिसका सीआरएआर रेगुलेटरी न्यूनतम से कम था. शेयर को गिरवी रखकर उधार लेने के मानदंडों का पालन किए बिना कुछ लोन भी मंजूर किए थे.
द कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, परलखेमुंडी ओडिशा पर 13 हजार रुपये का जुर्माना आरबीआई ने इस महीने लगाया है. बैंक ने कस्टमर की जानकारी को चार क्रेडिट इनफॉरमेशन कंपनियों को नहीं दे पाया.
द अवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर आरबीआई ने 2.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसने रेगुलेटरी लिमिट से अधिक लोन नॉमिनल मेंबर्स को स्वीकृत किए. इसके अलावा जानबूझकर डिफाल्टर के रूप में वर्गीकृत कुछ उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी निर्धारित सीमा के भीतर क्रेडिट इनफॉरमेशन कंपनियों को रिपोर्ट भी नहीं कर पाया.
द असम को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड गुवाहाटी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना केवाईसी से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में लगाया गया था. इससे संबंधित आदेश बैंक में 1 दिसंबर को ही जारी कर दिया था.
द पट्टुकोटाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर आरबीआई ने 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक निर्धारित समय सीमा के भीतर सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर ग्राहकों का केवाईसी रिकार्ड अपलोड नहीं कर पाया. वित्तीय वर्ष 2023-24 के अपने शुद्ध लाभ का 20त्न वैधानिक रिजर्व में ट्रांसफर भी नहीं कर पाया. कुछ नाममात्र सदस्यों को निर्धारित रेगुलेटरी सीमा से अधिक लोन भी मंजूर किए.
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड पर 99.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बैंक ने आंतरिक लोकपाल योजना 2018, ग्राहक सेवा और केवाईसी से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया.
द कल्लीदाइकुरिची को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसने सीआरएआर कम होने के बावजूद ग्राहकों को शेयर कैपिटल के लिए रिफंड की अनुमति दी.
द अरनी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक ने लोन/गोल्ड लोन से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है.
इन बैंकों पर लगा प्रतिबंध
आरबीआई ने द गुवाहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है. ग्राहक 35 हजार रुपये तक की रकम खाते से निकाल सकते हैं. 6 महीने तक बैंक के वित्तीय स्थिति की निगरानी केंद्रीय बैंक करेगा. आदेश 17 दिसंबर 2025 से लागू है.
महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित लोकनेते आरडी (अप्पा) क्षीरसागर सहकारी बैंक लिमिटेड, निफाड तालुका को 16 दिसंबर से कारोबार बंद करने का आदेश जारी किया है. यह प्रतिबंध 6 महीने तक लागू रहेगा. खाताधारकों को निकासी की अनुमति नहीं होगी.
नासिक जिला महिला विकास सहकारी बैंक लिमिटेड को भी 9 दिसंबर से कारोबार बंद करने का आदेश जारी किया गया है. 35,000 रुपये तक की राशि खाते से ग्राहक निकाल पाएंगे.
द वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात पर भी 6 महीने का प्रतिबंध लगा है, जो 18 दिसंबर से लागू हो चुका है. खाते से पैसे निकालने की अनुमति नहीं होगी.

































