बृजमनगंज थाने में रविवार को एक विवाहिता को अवैध रूप से अपने पास रखने और संरक्षण देने के मामले में नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष सहित छह लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई विवाहिता के पिता की तहरीर पर की गई है। पीड़ित ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी बेटी की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 18 फरवरी 2025 को फरेंदा थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोप है कि 5 दिसंबर 2025 को दुबौलिया टोला हरपुर निवासी अश्वनी मौर्य उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। घटना के चार दिन बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद बृजमनगंज नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन जायसवाल उर्फ मंटू जायसवाल कथित तौर पर अपनी गाड़ी से उनकी बेटी, आरोपी युवक अश्वनी मौर्य, उसके पिता और अन्य सहयोगियों को लेकर थाने आए। पीड़ित का आरोप है कि थाने में उनकी बेटी पर दबाव बनाकर उसे परपुरुष के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन्हें मारपीट करने और फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी गई। उनकी बेटी विवाहित होने के बावजूद इस समय परपुरुष के साथ रह रही है। थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी अश्विनी मौर्य, उसके पिता रामबृक्ष मौर्य, माता रमावती देवी, बहन अंजली मौर्य (सभी दुबौलिया टोला हरपुर निवासी) और व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन जायसवाल उर्फ मंटू जायसवाल (शाहाबाद निवासी) के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी पर विवाहिता को विधि विरुद्ध तरीके से अपने पास रखने, धमकी देने और एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
विवाहिता को अवैध रूप से रखने का आरोप: बृजमनगंज में व्यापार मंडल अध्यक्ष सहित छह पर मुकदमा दर्ज – Brijmanganj(Maharajganj) News
बृजमनगंज थाने में रविवार को एक विवाहिता को अवैध रूप से अपने पास रखने और संरक्षण देने के मामले में नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष सहित छह लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई विवाहिता के पिता की तहरीर पर की गई है। पीड़ित ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी बेटी की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 18 फरवरी 2025 को फरेंदा थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोप है कि 5 दिसंबर 2025 को दुबौलिया टोला हरपुर निवासी अश्वनी मौर्य उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। घटना के चार दिन बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद बृजमनगंज नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन जायसवाल उर्फ मंटू जायसवाल कथित तौर पर अपनी गाड़ी से उनकी बेटी, आरोपी युवक अश्वनी मौर्य, उसके पिता और अन्य सहयोगियों को लेकर थाने आए। पीड़ित का आरोप है कि थाने में उनकी बेटी पर दबाव बनाकर उसे परपुरुष के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन्हें मारपीट करने और फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी गई। उनकी बेटी विवाहित होने के बावजूद इस समय परपुरुष के साथ रह रही है। थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी अश्विनी मौर्य, उसके पिता रामबृक्ष मौर्य, माता रमावती देवी, बहन अंजली मौर्य (सभी दुबौलिया टोला हरपुर निवासी) और व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन जायसवाल उर्फ मंटू जायसवाल (शाहाबाद निवासी) के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी पर विवाहिता को विधि विरुद्ध तरीके से अपने पास रखने, धमकी देने और एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।






































