हर्रैया/बस्ती। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) की बिजली बिल राहत योजना 2025 के शिविर आज से शुरू हो गए हैं। इस योजना के तहत घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों पर बड़ी राहत दी जा रही है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना का उद्देश्य लंबे समय से भुगतान न करने वाले, आंशिक भुगतान करने वाले और बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण झेल रहे उपभोक्ताओं को विशेष छूट प्रदान करना है। अधिकारियों के अनुसार, यह बकाया बिल निपटाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। योजना का सबसे अधिक लाभ दिसंबर में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। प्रथम चरण में 100% ब्याज माफी के साथ मूल धन पर 25% की छूट दी जा रही है। बिजली चोरी के मामलों में यह छूट बढ़कर 50% तक हो जाएगी। दिसंबर में पंजीकरण करने वाले उपभोक्ता यदि 30 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। जनवरी में छूट थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरे चरण में ब्याज पूरी तरह माफ रहेगा, लेकिन मूल धन पर छूट घटकर 20% रह जाएगी। बिजली चोरी के प्रकरणों में यह राहत 45% तक सीमित होगी। हालांकि, यह चरण भी बकाया निपटाने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। फरवरी का तीसरा और अंतिम चरण सबसे कम लाभ वाला होगा। इस चरण में ब्याज पर 100% छूट बरकरार रहेगी, लेकिन मूल धन पर केवल 15% की छूट मिलेगी। बिजली चोरी के मामलों में राहत 40% तक कम हो जाएगी। इस चरण के तहत पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के लिए उपभोक्ताओं को ₹2000 जमा करने होंगे और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, क्योंकि ओटीपी (OTP) सत्यापन के बाद ही पंजीकरण पूरा होगा। पंजीकरण उपभोक्ता ऐप, वेबसाइट, विभागीय कार्यालयों, मीटर रीडर और फिनटेक प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जा सकता है। एस.डी.ओ. दयानंद शर्मा ने उपभोक्ताओं से इस राहत योजना का लाभ उठाने और अपने बकाया समय पर निपटाने की अपील की है।









































