बलरामपुर में 17 कारोबारियों पर 37 लाख का जुर्माना:मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर हुई कार्रवाई, एक माह में जुर्माना जमा करने के निर्देश

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बलरामपुर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हालिया जांच में अनियमितता पाए जाने पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) न्यायालय ने 17 कारोबारियों पर कुल 37 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। प्रशासन ने सभी को एक माह के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है, अन्यथा वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) जारी किया जाएगा। सहायक आयुक्त (खाद्य द्वितीय) जी.के. दुबे ने बताया कि जिलेभर से कुट्टू का आटा, खोया, समोसा, दूध, नमकीन, हींग, बिस्कुट, बर्फी, पेड़ा और पनीर जैसे खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे। ये नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए, जहां कई नमूने अधोमानक पाए गए। इसके बाद संबंधित कारोबारियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई। जिन दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें जायसवाल प्रोविजन स्टोर महमूदनगर, गायत्री स्वीट्स बलरामपुर, कुन्नू बलरामपुर, विजय कुमार यादव भगवानपुर तुलसीपुर, विनोद यादव बलरामपुर, शकील बलरामपुर नगर, गंगाराम महुवा बाजार, राजेश मोदनवाल सुभाषनगर उतरौला, विजय प्रताप भगवानपुर मिर्जापुर, संजय कुमार चौक बलरामपुर, हरिशंकर मधवापुर मथुरा बाजार, ओमप्रकाश जबदही, सुरेंद्र टेढ़ी बाजार बलरामपुर, बबलू यादव पहलवारा बलरामपुर, तौकीर अहमद गुलरिहा हिसामपुर महराजगंज तराई और अब्दुल रहमान भरपुर चेतिया शामिल हैं। मिलावटखोरी पर प्रशासन का सख्त रुख एडीएम न्यायालय ने कहा कि यह कार्रवाई जिले में मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। अधिकारियों ने साफ किया कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आगे भी सघन जांच अभियान जारी रखने की बात कही है।
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