महिला उत्पीड़न मामले में अभियुक्त को 2 साल का कारावास:श्रावस्ती न्यायालय ने 2500 अर्थदंड के साथ सुनाया फैसला

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श्रावस्ती जिले में महिला उत्पीड़न के एक मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दो साल के साधारण कारावास और 2500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला माननीय सीजेएम न्यायालय, श्रावस्ती द्वारा सुनाया गया। अभियुक्त की पहचान संदीप सिंह पुत्र राजकरन सिंह, निवासी तुतिहा खवजुरार, थाना पयागपुर, जनपद बहराइच के रूप में हुई है। उस पर वादिनी के साथ मारपीट करने, गाली देने, जान से मारने की धमकी देने, प्रताड़ित करने और दहेज की मांग करने का आरोप था। यह मामला थाना सिरसिया में मु0अ0सं0 1590/2016 के तहत धारा 498ए, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर संचालित ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ और ‘मिशन शक्ति’ अभियान के तहत की गई है। इन अभियानों का उद्देश्य महिला उत्पीड़न संबंधी गंभीर प्रकरणों में दोषियों को कठोर दंड दिलाना है। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन और पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र द्वारा ऐसे मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती, श्री राहुल भाटी ने भी जनपद में महिला संबंधित अपराधों में प्रभावी पैरवी और लंबित मुकदमों की सतर्क निगरानी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन और कोर्ट पैरोकारों के संयुक्त प्रयासों से यह सजा सुनिश्चित हुई।

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