जल निगम के अवर अभियंता सहित तीन पर केस: बहराइच में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई – Mirjapur Tilak(Nanpara) News

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बहराइच के नवाबगंज थाना क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें जल निगम का एक अवर अभियंता, एक ठेकेदार और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। इन पर ग्राम पंचायत जलालपुर के बंवहरिया गाँव में निर्माणाधीन पानी टंकी परिसर से दो हरे आम के पेड़ अवैध रूप से काटने का आरोप है। यह घटना गुरुवार को हुई, जब जल निगम के अवर अभियंता और ठेकेदार की कथित मिलीभगत से ये पेड़ काटे जा रहे थे। ग्राम प्रधान ने इसकी सूचना राजस्व विभाग को दी। इसके बाद राजस्व विभाग की लेखपाल पुष्पा देवी ने नवाबगंज थाने में तहरीर दी। लेखपाल पुष्पा देवी ने अपनी तहरीर में बताया कि खलिहान व नवीन परती भूमि पर लगे दो हरे आम के पेड़ों को ठेकेदार साबित अली पुत्र मुनव्वार निवासी देवरिया दाखिला शिवपुर सेमरा ने जल निगम के अवर अभियंता के कहने पर अवैध रूप से काट लिया है। ठेकेदार साबित अली ने पुलिस को बताया कि उसने अखिलेंद्र प्रताप सिंह को अपने खाते से तीस हजार रुपये दिए थे। थाना प्रभारी रमाशंकर यादव ने बताया कि क्षेत्रीय लेखपाल पुष्पा देवी की तहरीर पर ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। यह मुकदमा जल निगम के अज्ञात अवर अभियंता, ठेकेदार साबित अली निवासी ग्राम पंचायत शिवपुर सेमरा मजरा देवरिया थाना रुपैडिहा, और अखिलेंद्र प्रताप सिंह निवासी बहराइच के खिलाफ दर्ज हुआ है। अवर अभियंता के नाम और पते की छानबीन की जा रही है।
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