फर्जी जमानतदारों से पूर्व सांसद की बढ़ीं मुश्किलें:बलरामपुर में गैंगस्टर एक्ट मामले में आज होगी सुनवाई, ललितपुर जेल में हैं बंद

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बलरामपुर में गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मामले में नया मोड़ आ गया है। पूर्व सांसद रिजवान जहीर के खिलाफ दर्ज मुकदमे की सुनवाई आज यानी तीन जनवरी को एमपी-एमएलए कोर्ट नंबर छह में होगी। अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) प्रदीप कुमार इस मामले की सुनवाई करेंगे। पूर्व सांसद की मुश्किलें उस समय और बढ़ गईं, जब जमानत के लिए पेश किए गए दोनों जमानतदार जांच में फर्जी पाए गए। रोजअली और मोहर्रम अली नामक इन व्यक्तियों ने 28 नवंबर 2025 को गलत पते के आधार पर जमानत प्रपत्र और शपथ पत्र दाखिल किए थे, जिसका उद्देश्य रिजवान जहीर को अनुचित लाभ पहुंचाना था। न्यायालय के आदेश पर जब इन जमानतदारों का सत्यापन कराया गया, तो यह खुलासा हुआ कि दोनों व्यक्ति लालपुर विशुनपुर गांव के निवासी नहीं हैं। ग्राम प्रधान ने इस संबंध में न्यायालय में लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ गई। गौरतलब है कि पूर्व सांसद रिजवान जहीर वर्तमान में ललितपुर जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ तुलसीपुर थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने 21 जुलाई 2024 को गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना पूरी होने के बाद 30 जुलाई 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट में जांच रिपोर्ट दाखिल की गई थी। पूर्व सांसद की ओर से पुलिस पर फर्जी आरोप लगाए जाने के बाद कोर्ट में जमानतनामा वापस लेने का प्रार्थनापत्र भी दिया गया था। इसके बाद, ललिया पुलिस ने पूर्व सांसद रिजवान जहीर के साथ-साथ दोनों जमानतदारों—रोजअली और मुहर्रम अली—के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। आज तीन जनवरी को होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि फर्जी जमानतदारों से जुड़े इस मामले में आगे कानूनी कार्रवाई किस दिशा में बढ़ती है।
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