बलरामपुर में दुष्कर्म के एक दोषी को सोमवार को अदालत ने 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 60,000 का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए संचालित मिशन शक्ति अभियान (फेज-5.0) एवं ऑपरेशन कनविक्शन के तहत बलरामपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी का परिणाम है। यह मामला थाना तुलसीपुर क्षेत्र के ग्राम वजीर डीह का है। 25 नवंबर 2022 को पीड़िता ने थाना तुलसीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार, गांव के तिलकराम यादव पुत्र राजाराम ने खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की तहरीर पर थाना तुलसीपुर में मुकदमा के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना निरीक्षक विजय कुमार सिंह ने की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानंद सिंह, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी और थाना तुलसीपुर पुलिस टीम ने मामले में प्रभावी पैरवी की। सभी साक्ष्यों और मजबूत दलीलों से संतुष्ट होकर अपर सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर ने अभियुक्त तिलकराम यादव को दोषी करार दिया। उन्हें 14 वर्ष का कठोर कारावास और ₹60,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने इस संबंध में कहा कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मामलों में त्वरित और प्रभावी पैरवी जारी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है।
दुष्कर्म दोषी को 14 साल की सजा:बलरामपुर कोर्ट ने 60 हजार का लगाया जुर्माना
बलरामपुर में दुष्कर्म के एक दोषी को सोमवार को अदालत ने 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 60,000 का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए संचालित मिशन शक्ति अभियान (फेज-5.0) एवं ऑपरेशन कनविक्शन के तहत बलरामपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी का परिणाम है। यह मामला थाना तुलसीपुर क्षेत्र के ग्राम वजीर डीह का है। 25 नवंबर 2022 को पीड़िता ने थाना तुलसीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार, गांव के तिलकराम यादव पुत्र राजाराम ने खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की तहरीर पर थाना तुलसीपुर में मुकदमा के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना निरीक्षक विजय कुमार सिंह ने की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानंद सिंह, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी और थाना तुलसीपुर पुलिस टीम ने मामले में प्रभावी पैरवी की। सभी साक्ष्यों और मजबूत दलीलों से संतुष्ट होकर अपर सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर ने अभियुक्त तिलकराम यादव को दोषी करार दिया। उन्हें 14 वर्ष का कठोर कारावास और ₹60,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने इस संबंध में कहा कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मामलों में त्वरित और प्रभावी पैरवी जारी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है।









































